प्रकाशित - 25 Apr 2023
देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव साल 2023 में प्रस्तावित हैं। इनमें मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्य शामिल है। इसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में राज्य सरकारें अनेक घोषणाएं कर रही है ताकि वोटर को लुभाया जा सके। इनमें से आधी से ज्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ग्रामीणों के लिए कई घोषणाएं कर रही है, खास कर किसानों के लिए। राजस्थान में किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना शुरू की है और साथ ही बकाया ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की है। इस तरह कई घोषणाएं अलग-अलग राज्यों में वहां की राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। इन चुनावी तैयारियों को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम किसान योजना के साथ ही सरकार ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को भारी सब्सिडी का तोहफा दे सकती है।
ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में वहां की राज्य सरकार अपने-अपने नियमों के अनुसार किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर भी किसानों को सब्सिडी दी जाती है। यदि बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं यूपी में किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार हरियाणा में किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए या अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। राजस्थान में भी किसान समूहों को कस्टम हॉयरिंग सेंटर की स्थापना के लिए ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में मिनी ट्रैक्टर की अतिरिक्त योजनान्तर्गत इसके उपसाधन प्राप्त करने की योजना की सीमा 5 लाख रखी गई है। उपरोक्त शेष राशि का भुगतान किसानों या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किया जाएगा।
राज्यों में चल रही कृषि यंत्र योजना के जरिये किसान कृषि विभाग की सूची में शामिल किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर सब्सिडी पर खरीद सकते हैं। यहां से चेक करें योजना की पूरी जानकारी जैसे Krishi Yantra Anudan Yojana- (Tractor Subsidy) 2022-23 Online apply] Benefit, Subsidy, Eligibility आदि और योजना में कैसे करें अपना पंजीयन? यहां नीचे यह सभी जानकारी दी गई है।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको अलग-अलग राज्यों में ट्रैक्टर की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
मध्यप्रदेश में ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को 20 से लेकर 50 तक प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान किसानों को मिनी ट्रैक्टर पर दिया जाता है। किसानों को यह अनुदान ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दिया जाता है। इसके लिए मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर कैलकुलेटर की सुविधा भी दी गई है, आपकी सहायता से अनुदान लिस्ट में शामिल कृषि यंत्र की कीमत और मिलने वाले अनुदान की राशि जान सकते हैं। ट्रैक्टर पर लगने वाला जीएसटी किसान को खुद ही देना होता है। इसके अलावा ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों को दिया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के तहत एक किसान को सिर्फ एक बार ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए जरूरी है किसान ने पिछले 7 वर्षों के दौरान किसी भी योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।
यूपी सरकार की ओर से किसानों के लिए कृषि यांत्रिकरण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर उद्यान विभाग की तरफ से 20 हार्सपावर से कम के ट्रैक्टर, 8 हार्सपावर से कम के पावर टिलर और 8 हार्सपावर से बड़े पावर टिलर पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत दिया जाता है। इसमें 20 एचपी तक के ट्रैक्टर की खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को एक लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। बता दें कि पहले ट्रैक्टर की खरीद पर ये अनुदान डेढ़ लाख रुपए दिया जाता था, जिसे अब घटा दिया गया है। इसके साथ ही 8 एचपी के पावर टीलर पर अनुदान 50 से घटाकर 40 हजार रुपए कर दिया गया है। यदि आप यूपी से हैं और आप कृषि अनुदान योजना में दी गई पात्रता और शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए समय-समय पर यूपी सरकार की ओर से आवेदन मांगे जाते हैं। इसमें आप आवेदन करके ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा में ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को अधिकतम तीन लाख रुपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को दी जाती है। जनवरी 2023 में पानीपत में अनुसूचित जाति के किसानों से इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। प्राप्त आवेदन में से लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। यहां चयनित किसानों को ड्रॉ रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 10 हजार रुपए जमा कराना अनिवार्य रखा गया था ताकि जरूरतमंद किसान को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा भी हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
राजस्थान में किसानों के लिए फ्री ट्रैक्टर और कृषि यंत्र योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को बहुत ही कम किराये पर खेती के लिए ट्रैक्टर दिए जाते हैं। इसके तहत किसानों को कटाई, थ्रेसिंग और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी की सुविधा दी जाती है। अब तक इस योजना में 10 हजार से अधिक किसानों ने निशुल्क कृषि मशीनरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किए हैं। यदि कोई राज्य का किसान राजस्थान फ्री ट्रैक्टर योजना का लाभ लेना लेना चाहता है तो वह जेफॉर्म सर्विसेज से संपर्क करके नंबर 9282222885 पर काल करके या एसएमएस करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। बता दें कि कोरोना काल में सरकार द्वारा जेफॉर्म के माध्यम से ही किसानों खेत की जुताई के लिए फ्री में ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया था। अब तक इसके जरिये 4 हजार से अधिक किसानों को 8,000 घंटे से अधिक की सेवा दी जा चुकी है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र भी प्रदान किए जाते हैं जिसमें समान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी स्वयं सहायता समूह के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है। महाराष्ट्र में मिनी ट्रैक्टर की अतिरिक्त योजनान्तर्गत इसके उपसाधन प्राप्त करने की योजना की सीमा 5 लाख रुपए रखी गई है। उपरोक्त शेष राशि का भुगतान किसानों या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किया जाएगा। इस योजना में 80 प्रतिशत किसान अनुसूचित या नव बौध समुदाय के होने चाहिए। आवेदन करने वाला किसान महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनमें आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, खेत की जमीन के कागजात की कॉपी, बैंक खाता विवरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी, मोबाइल नंबर, किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल है।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हम यहां कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के अलग-अलग राज्यों के लिंक दे रहे हैं, जहां जाकर आप कृषि अनुदान योजना के तहत ओवदन कर सकेंगे। बता दें कि समय-समय पर कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप इसमें आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन हेतु लिंक इस प्रकार से हैं-
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