प्रकाशित - 30 Dec 2022
किसानों के लिए ट्रैक्टर एक प्रमुख कृषि यंत्र होता है। ट्रैक्टर की सहायता से कई प्रकार के कृषि उपकरण या कृषि यंत्र चलाए जा सकते हैं। ऐसे में सरकार जो किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के वर्ग विशेष के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के कृषि विभाग की ओर से राज्य के वर्ग विशेष के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी जो करीब 3 लाख रुपए तक हो सकती है दी जाएगी। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान 10 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में हरियाणा सरकार की ओर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को दी जा रही सब्सिडी, पात्रता, शर्तें, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो बने रहिये हमारे साथ।
हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए एसबी 89 स्कीम के तहत सब्सिडी दी जा रही है। इस स्कीम से किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर मिल सकता हैं। योजना की खास बात ये हैं कि इसका लाभ केवल अनुसूचित जाति वर्ग के किसान और उनके समूह ही उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों और समूह को ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है जिससे की वे इसका लाभ उठा कर खेती-किसानी का काम आसानी से कर सकें। बता दें कि हरियाणा सरकार की कृषि यंत्र योजना में विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है (Haryana tractor subsidy) जिसमें एक प्रमुख शर्त होती है कि किसान के पास ट्रैक्टर होना जरूरी है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर किसान, विशेष कर अनुसूचित जाति के किसान ट्रैक्टर नहीं होने से अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ पाने हेतु आवेदन करने से वंचित हो जाते हैं और उन्हें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन अब अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है जिससे वे रोटेरी वीडर, जीरो टिल मशीन, स्ट्रा रीपर, रीपर बाइंडर, एमबी प्लाऊ, सुपर सीडर जैसे कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।
हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों और समूहों को 35 एचपी से ऊपर के नए ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें किसान राज्य द्वारा अधिकृत की गई कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है। किसान अपनी मर्जी से विभाग द्वारा अधिसूचित की गई कंपनी में से किसी भी कंपनी का चुनाव करके ट्रैक्टर की खरीद कर सकता है। योजना में चयनित किसान को पहले ट्रैक्टर की खरीद करनी होगी। इसके बाद ट्रैक्टर की खरीदी की रसीद विभाग को जमा करानी होगी उसके बाद किसान को ट्रैक्टर पर सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जाएगा।
हरियाणा सरकार की ओर से कृषि विभाग के जरिये अनसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत इन किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए, इसमें से जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी (Tractor subsidy list) के लिए विभाग की ओर से पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से हैं-
सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ऑनलाइन (Tractor subsidy apply online) आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-
हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसान सरल पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरल पोर्टल पर आवेदन करने से पहले किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पार्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के निकटतम कृषि विभाग से संपर्क करें।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी (Subsidy on tractor) के लिए किसानों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। लॉटरी में चयन होने पर किसान को 15 दिन के अंदर विभाग द्वारा अधिकृत की गई कंपनियों से ट्रैक्टर खरीदना अनिवार्य होगा। इसके बाद ट्रैक्टर खरीदी के बिल की रसीद किसान को कृषि विभाग कार्यालय में देनी होगी। इसके बाद किसान को ट्रैक्टर पर दी जाने वाली राशि का भुगतान उसके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। बता दें कि जिले के किसानों को 30 ट्रैक्टर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लॉटरी में ड्रा की प्रक्रिया जिलास्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा पूरी की जाएगी।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
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