Published - 05 May 2021 by Tractor Junction
पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य में मिनी लॉकडाउन यानि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति से लोगों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से ये पाबंदिया लागू की गई हैं। बता दें कि हाल ही में बंगाल में चुनाव के दौरान लोगों का जनसमूह रैलियों में शामिल हुआ है। इससे राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल बंगाल में चुनावी खेला पूरा हो चुका है। अब प्रदेश में संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। आइए जानते हैं इस दौरान राज्य में क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद।
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मुख्यमंत्री की ओर से किए गए ऐलान में राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबकि दफ्तर में 50 फीसदी ही कर्मचारी रह सकते हैं। मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
राज्य में 6 मई से लोकल ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। मेट्रो में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही होंगे। 7 मई से राज्य के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को 72 घंटे भीतर का आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जो लोग पॉजिटिव होंगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। बस अड्डों पर रेंडम जांच की जाएगी तो यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। ट्रेन यात्रियों पर भी यही नियम लागू होगा।
मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में अभी 6 मई को 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था जिसे अब उसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांवों में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सिक्किम सरकार ने राज्य में 6 मई से 16 मई तक के लिए 16 घंटे के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू शाम को 5 बजे शुरू होगा और सुबह 9 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान एक से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों के आने-जाने पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध सभी निजी और सरकारी वाहनों पर लागू होगा। हालांकि सेना, सुरक्षाकर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी।
इसके अलावा जरूरी चीजों की सप्लाई में लगे वाहनों को सुबह 5 बजे से 8.30 के दौरान आवागमन की छूट होगी। सिक्किम सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में 6 से 16 मई के दौरान प्रतिबंध लागू रहेंगे। सभी निजी और सरकारी वाहनों के आने-जाने पर रोक होगी। रांगपो, मेल्ली, रेशी, रामन, हाथिचिरे, एनटीपीसी चेक पोस्ट पर सभी वाहनों को रोका जाएगा। सिर्फ सेना, सुरक्षाकर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को ही आवाजाही की छूट होगी।
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