प्रकाशित - 22 Nov 2024
इस समय देश के विभिन्न राज्यों में रबी फसलों (Rabi Crops) की बुवाई का काम चल रहा है। इसी के साथ किसान प्राकृतिक आपदा से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत उसका बीमा भी करा रहे हैं। ऐसे में जो किसान अपनी रबी फसलों का बीमा इस योजना के तहत करा रहे हैं, इसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (Self Declaration Form) भरना जरूरी होगा और उसे बीमा आवेदन फॉर्म के साथ दिए गए दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा। फसल बीमा जिसे महाराष्ट्र में पिक बीमा कहा जाता है। यदि आप अपनी फसल बीमा के तहत अपनी फसल का निरीक्षण ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल नुकसान होने की स्थिति में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के आधार पर ही मुआवाजा दिया जाएगा। इस फॉर्म को किसान विभाग की साइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत दस्तावेजों जैस- आधार कार्ड, बैंक खाता वितरण के साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (Self Declaration Form) को भी भरकर लगाना होता है। इस फॉर्म को पिक पेरा सर्टिफिकेट भी कहा जाता है जिसे रबी और खरीफ दोनों सीजन के तहत बीमा करने पर भरना जरूरी है। किसान जिस सीजन की फसल के लिए बीमा ले रहा है उसे उस सीजन में बोई गई फसल का यह फॉर्म या पत्र साथ में देना होगा। इस फॉर्म में फसल से संबंधित जानकारी दी जाती है कि कितने क्षेत्र में कौनसी फसल की बुवाई की गई है।
पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के लिए आवेदन के समय दिए जाने वाले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या पिक पेरा सर्टिफिकेट (Pick Pera Certificate) को आप अपने मोबाइल पर भी अपलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम इसे डाउनलोड करने का लिंक दे खबर के अंत में नीचे दे रहे हैं।
इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या पिक पेरा सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद उस पत्र में मांगी गई सभी जानकारी पूरी तरह भरनी होंगी। इसके बाद फसल बीमा के फॉर्म के साथ इसे अटैच करना होगा। इसमें किसान का नाम, पता, कुल जमीन जैसी जानकारी भरनी होगी। अगले कॉलम में गांव, समूह संख्या, खाता संख्या, रकबा, फसल का नाम, बोया गया रकबा, रोपण तिथि आदि के बारे में जानकारी देनी होगी। अंत में किसान के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर करना होगा और साथ में मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरह भरा जा सकता है जिसे फसल बीमा आवेदन के साथ लगाना होता है।
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अपनी रबी फसल का बीमा 1.5 प्रतिशत प्रीमियम पर करा सकते हैं। इसके लिए आपको योजना के तहत आवेदन भरकर जमा कराना होगा। आप पीएम फसल बीमा योजना का आवेदन फॉर्म प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां ठीक से भर दें। इसके बाद इस फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर दें। अब इस पूरी तरह से भरे फॉर्म को जिले के नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर जमा करा दें।
यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ जाना होगा।
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