प्रकाशित - 06 Dec 2023
किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। अब किसानों को अपने ट्यूबवेल (Tube Well) का बिजली बिल नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने किसानों का ट्यूबवेल बिजली बिल माफ (tube well electricity bill waived) कर दिया है। ऐसा करते हुए राज्य सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। इसी के साथ किसानों काे पिछले बकाया बिल में भी आकर्षक छूट दी जा रही है। वहीं किसानों के अलावा सभी बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल के सरचार्ज पर शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। सरकार ने किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। ऐसे में राज्य के किसान सहित सभी बिजली उपभोक्ता बिजली बिल पर मिलने वाली इस आकर्षक छूट का लाभ उठा सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको ओटीएस योजना (OTS Scheme) की जानकारी दे रहे हैं, जिसके तहत किसान भाई बिजली बिल में आकर्षक छूट के साथ ही अपने खेत में सिंचाई के लिए लगे ट्यूबवेल के बिजली बिल (tube well electricity bill) को भी माफ करवा सकते हैं, तो आइये जानते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी।
ओटीएस योजना का पूरा नाम एक मुश्त समाधान योजना है। राज्य सरकार ने बकाया बिजली बिलों को देखते हुए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है और अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इस योजना का दूसरा चरण एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस योजना के तहत किसान सहित आम बिजली उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों के बकाया बिजली बिलों का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत किसानों को बकाया बिजली बिल का भुगतान करने पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही है यानी किसानों को केवल बिजली बिल पर लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह से माफ किया जा रहा है ताकि वह बिल की राशि का आसानी से भुगतान कर सकें।
राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग की ओर से शुरू की गई ओटीएस योजना के तहत किसानों के एक अप्रैल 2023 से पहले के बकाया बिलों पर लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। वहीं 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों के बिजली बिलों को पूरी तरह माफ कर दिया है। ऐसे में किसानों को 31 मार्च 2023 से पहले के बकाया बिजली बिलों में सरचार्ज नहीं चुकाना होगा। इस योजना का लाभ उठा कर किसान भाई अपने बकाया बिलों को आसानी से जमा करा सकेंगे।
ओटीएस योजना का लाभ किसानों के अलावा अन्य उपभोक्ताओं, औद्योगिक इकाईयों एवं संस्थानों को दिया जाएगा। पहले चरण की अपेक्षा इस चरण में 10 प्रतिशत कम छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही है। बता दें कि ओटीएस के पहले चरण जो 8 से 30 नवंबर तक चलाया गया था, जिसका लाभ काफी उपभोक्ताओं को मिला था। अब इस योजना के दूसरे चरण शुरू किया गया है जो 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। ऐसे में यदि आप इस योजना के दूसरे चरण के तहत मिलने वाली छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जल्द आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद ही आपको एक मुश्त भुगतान योजना का लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं बकाया बिलों को किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। इस तरह यह योजना राज्य के किसानों सहित अन्य लोगों के लिए बड़ी लाभकारी साबित हो रही है।
यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना यूपी की योगी सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://uppcl.org/uppcl/hi/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें बकाया बिजली बिल में छूट संबंधी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित की गई हैं। इसके अलावा आप प्रदेश के किसी भी विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य के बिजली उपभोक्ता पंजीकरण के आवेदन की पावती प्राप्त कर इसके अनुसार पंजीकरण राशि का भुगतान किसी भी विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, सभी जनसेवा केंद्र अथवा https://uppcl.org/ वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए राज्य में चलाई जा रही एक मुश्त भुगतान योजना (ओटीएस) में पंजीकरण या आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ओटीएस योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं :
एक मुश्त भुगतान योजना (ओटीएस) में निजी नलकूपों के लिए अधिभार की गणना 31 मार्च 2023 तक के मूल बकाया बिल पर की जाएगी। वहीं अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह गणना 31 अक्टूबर 2023 तक के बकाया बिल पर की जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक अपने मूल बकाया का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। वहीं सामान्य उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक अपने मूल बकाया का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगा, इसके बाद ही छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
बिजली बिल बकाया का एक मुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा कराने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
जिन उपभोक्तओं के विरूद्ध आरसी निर्गत है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
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