Published - 28 Sep 2021 by Tractor Junction
किसानों के लिए खेतीबाड़ी और बागवानी के काम के लिए ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। ट्रैक्टर के साथ कई उपकरणों को जोडक़र खेती के काम को आसान बनाया जा सकता है। खेत की तैयारी में ट्रैक्टर की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा ट्रैक्टर अनाज ढुलाई सहित अन्य चीजों की ढुलाई के काम भी आता है। इस तरह देखा जाए तो ट्रैक्टर किसान के लिए बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर से खेती करने पर समय और श्रम दोनों की बचत होती है। आज अधिकांश किसान खेतीबाड़ी व बागवनी का काम ट्रैक्टर की सहायता से कम समय और श्रम में पूरा कर रहे हैं। लेकिन कई किसान जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे इसे नहीं खरीद पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से ऐसे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी अलग-अलग राज्य सरकार अपने यहां निर्धारित निमानुसार प्रदान करती है। सामान्य तौर पर ट्रैक्टर की खरीद के लिए सरकार की ओर से 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें महिला व अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
यूपी में किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी उद्यान विभाग की ओर से किसानों मुहैया कराई जाती है। इसके तहत 20 एचपी तक ट्रैक्टर की खरीद के लिए सामान्य किसानों को 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति के लिए किसानों को एक लाख रुपए तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। बता दें कि इससे पहले सामान्य व अनुसूचित जाति को डेढ़ लाख रुपए अनुदान मिलता था, लेकिन विभाग की ओर से इस वर्ष इस अनुदान को कम दिया गया है। इसके अलावा राज्य के कृषि विभाग की ओर से भी ट्रैक्टर खरीदने के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत ट्रैक्टर खरीदने के लिए 45 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। वहीं राज्य के उद्यान विभाग की ओर से ट्रैक्टर के साथ ही 8 एचपी के पावर टीलर पर अनुदान 50 से घटाकर 40 हजार रुपए कर दिया गया है। इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर अनुदान कम किया गया है। निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुदान के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
यूपी में किसान को सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्राप्त के लिए सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट Up https://www.upagriculture.com/ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। जिसके साथ में ये पू्रफ देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरा पैसे का भुगतान करना होता है। इस संबंधम में अधिक जानकारी के लिए राज्य के किसान अपने निकटतम उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
नए ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें
सब्सिडी पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए समय-समय पर राज्य के उद्यान विभाग अथवा कृषि विभाग की ओर से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से जो शर्तें तय की गई है वे इस प्रकार से हैं-
• यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है, लिहाजा बड़े किसान और जमींदर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
• नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
• रजिस्ट्रेशन के लिए पहली शर्त ये है कि किसान ने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
• इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है।
• एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
• इस योजना से जुडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।
सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
• आवेदक किसान पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)
• किसान के नाम से जमीन के कागजात
• आवेदक किसान के बैंक अकाउंट की पासबुक
• किसान का मोबाइल नंबर
• किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में भी किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने की दिशा में जो राज्य सरकारें सराहनीय कार्य कर रहीं हैं। उनमें मध्यप्रदेश, हरियाणा, झारखंड और राज्य प्रमुख है। यहां किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है।
मध्यप्रदेश में किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी तक दी जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास छोटी जोत है। इसलिए इसमें ऐसे जरूरतमंद किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। यदि शर्तों में बताए मानदंड पूरे करते हैं तो आपको सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें महिला किसान, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। मध्यप्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र योजना के तहत ट्रैक्टर व कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए https://dbt.mpdage.org/ लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के उद्यान विभाग अथवा कृषि विभाग से संपर्क से भी कर सकते हैं।
झारंखड में कृषि यांत्रिकीकरण उत्साह योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं यानि 5 लाख रुपए के उपकरण करीब सवा लाख रुपए में मिलते हैं। योजना के तहत महिला किसानों को मिनी ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, पावर टिलर सहित अन्य सहायक उपकरण दिए जाते हैं।
हरियाणा राज्य में प्रदूषण रहित खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीदी पर भी 25 फीसदी की छूट दे रही है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने राज्य के 600 किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने का बड़ा फैसला किया है। इसके लिए किसानों को 30 सिंतबर 2021 के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की बुकिंग करना होगी। खबरों के मुताबिक, अगर 600 से कम आवेदन आते हैं तो सभी किसानों को ई-ट्रैक्टर खरीदने पर यह छूट का फायदा दिया जाएगा। वहीं यदि आवेदन करने वाले किसानों की संख्या इससे अधिक रही तो लक्की ड्रा के जरिए नाम निकाले जाएंगे।
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