Published - 27 Oct 2021
किसानों के लिए खेतीबाड़ी के काम के लिए ट्रैक्टर की अहम भूमिका होती है। आधुनिक समय में कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। ट्रैक्टर की सहायता से खेती-किसानी का काम काफी आसान हो गया है जिससे समय व श्रम की बचत होती है। आज ट्रैक्टर हर किसान की जरूरत बन चुका है। इसे देखते हुए कई राज्य सरकारें किसानों को अपने-अपने स्तर पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करती हैं। आम तौर पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में काफी सराहनीय कार्य कर रही है। अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी किसानों को वहां के तय नियमों के अनुसार ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
यूपी में ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को एक लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। वहीं झारखंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। बता दें कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने में महिला किसान, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
ट्रैक्टर पर एक लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य के किसान 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुदान के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
यूपी में राज्य के किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी उद्यान विभाग की ओर से किसानों मुहैया कराई जाती है। इसके तहत 20 एचपी तक के ट्रैक्टर की खरीद के लिए सामान्य किसानों को 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति के लिए किसानों को एक लाख रुपए तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य के कृषि विभाग की ओर से भी ट्रैक्टर खरीदने के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत ट्रैक्टर खरीदने के लिए 45 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
• किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
• इस योजना के लिए केवल छोटे और सीमांत किसान ही पात्र होंगे। बड़े किसान और जमींदार इस योजना में शामिल नहीं किए जाएंगे।
• इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
• इस योजना के तहत एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
• इस योजना का लाभ वहीं किसान प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
• इस योजना से जुडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।
सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
यूपी में किसान को सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर प्राप्त के लिए सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://www.upagriculture.com/ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। इसके साथ में ये पू्रफ देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरे पैसे का भुगतान करना होता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के किसान अपने निकटतम उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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