प्रकाशित - 31 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की फसलों को हर साल मौसम के कारण काफी नुकसान होता है। ऐसे में कई बार किसान सरकार से लिया गया फसल ऋण भी नहीं चुका पाते हैं और डिफाल्टर होने के कारण उन्हें नया ऋण भी नहीं मिल पाता है। किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से पुराने लिए गए कृषि ऋण माफ किए जा रहे हैं। कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर रही है।
बता दें कि पहले प्रदेश में किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ किए जा रहे थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,00,000 रुपए तक कर दिया है। अब सरकार प्रदेश के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेगी। कृषि ऋण माफी योजना में अब तक करीब 4.50 लाख से अधिक किसानों के कर्ज माफ किए गए है। वहीं शेष किसानों के लिए कर्ज माफी की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जो किसान कर्ज माफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे जल्द से इस योजना में पंजीकरण करवाकर कर्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं
प्रदेश के वे किसान जिन्होंने साल 2020 तक या इससे पहले फसल ऋण लिया हो, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। ऐसे में 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों का 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। आप इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करवा कर ऋण माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रदेश के जो किसान अपना पुराना ऋण माफ कराना चाहते हैं वे किसान कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक द्वारा आवेदन प्राप्त करने करके उसे भरकर अपलोड कर सकते हैं। निर्धारित सीमा से अधिक बकाया ऋण की अदायगी डीबीटी के माध्यम करनी होगी। आवेदकों की शिकायतों का ऑनलाइन माध्यम से निपटारा किया जाएगा।
कृषि ऋण माफी योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए जो पात्रता व शर्तें निर्धारित की गई है, वे इस प्रकार से हैं। प्रदेश के जो किसान इन पात्रता और शर्तों को पूरा करेगा, उसे ही ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा, ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं
कृषि ऋण माफी योजना के लिए रैयत और गैर रैयत किसान दोनों पात्र होंगे। रैयत किसान से तात्पर्य उन किसानो से है जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं। वहीं गैर रैयत किसानों वह है जो अन्य किसानों की भूमि पर खेती का काम करते हैं।
किसान झारखंड का राज्य का निवासी होना चाहिए।
राज्य सभा/लोक सभा/ विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य अथवा राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री/ नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष/जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष इस चाहे वे किसान परिवार से ही क्यूं न हो योजना के पात्र नहीं होंगे।
इसी के साथ ही केंद्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई राज्य सरकार के मंत्रालय/पीएसई एवं संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (मल्टीटास्किंग स्टाफ/ग्रुप-IV/ग्रुप-डी के कर्मी को छोड़कर) योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
सभी सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या इससे अधिक है (मल्टीटास्किंग स्टाफ/ग्रुप-IV/ग्रुप-डी के कर्मी को छोड़कर) योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
पिछले निर्धारित वर्ष में आयकर देने वाले सभी व्यक्ति योजना के पात्र नहीं होंगे।
निबंधित डाक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पात्र नहीं माने जाएंगे चाहे वे किसान परिवार से ही क्यूं न हो।
अब तक सफल ऋण माफी पाने वाले किसानों की संख्या- 4,72,133
ऋण माफी प्रक्रियाधीन किसानों की संख्या- 4,70,812
योजना के तहत कुल ई-केवाईसी- 4,97,685
पीएफएमएस में प्रक्रियाधीन- 4871
भुगतान विफल- 20681