प्रकाशित - 26 Sep 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
केंद्र सरकार की ओर से बेघर जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना को दो स्तरों पर संचालित किया जा रहा है। इसमें एक पीएम आवास योजना शहरी (PM Awas Yojana Urban) और दूसरी पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत लाभार्थी को घर बनाने के लिए सब्सिडी (subsidy) और लोन (Loan) का लाभ प्रदान किया जाता है। पीएम आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थी को 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) मिलती है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के तहत लाभार्थी को पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) या अनुदान दिया जाता है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने देश के विभिन्न राज्यों के पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को किस्त की राशि जारी की थी। इसमें बिहार राज्य के पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के लाभार्थी भी शामिल थे जिनको योजना की पहली किस्त जारी की गई ताकि वे अपने मकान का शुरू कर सके। इसी बीच बिहार के बांका शहर से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें पाया गया है कि यहां ऐसे कई लाभार्थी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त (Pradhan Mantri Awas Yojana installment) का लाभ तो उठा लिया है लेकिन अभी तक मकान का काम पूरा नहीं किया है। ऐसे लोगों पर प्रशासन ने अब कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। मकान निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली गई और इसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के बांका शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत कई लाभार्थियों ने किस्त की राशि लेने के बाद भी मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। इस पर नगर परिषद प्रशासन ने ऐसे 50 लाभार्थियों को 10 दिन का समय दिया है। यदि वे इस अवधि में अपने मकान का काम पूरा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह वे लाभार्थी हैं जिन्होंने पहली, दूसरी या तीसरी किस्त की राशि लेने बाद भी मकान का काम पूरा नहीं किया है। बता दें कि अभी जिन लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। उनकी सूची पहले से तैयार कर ली गई है और उसी सूची के आधार पर लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जा रहा है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत किस्त की राशि लेकर भी घर का निर्माण नहीं कराने वाले लोगों पर पहले भी कई बार बांका नगर परिषद प्रशासन द्वारा नोटिस व चेतावनी की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों ने आवास का काम पूरा नहीं किया है, उनकी भी नियमित समीक्षा की जा रही है। वहीं कुछ प्रखंडों में इस संबंध में कार्रवाई भी की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत जिले में 4844 पक्के आवास निर्माण कराने का लक्ष्य मिला है। इसमें से 3390 लाभार्थियों को पहली किस्त राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिले में 4844 नए आवास का लक्ष्य दिया गया है। इसमें से सभी 11 प्रखंडों में कुल 4299 आवास विहीन परिवारों को चयनित कर लिया गया है। इन्हें आवास बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृति के साथ ही 3390 लाभार्थी परिवारों को पीएम आवास योजना की प्रथम किस्त उनके खाते में भेज दी गई है। शेष लाभार्थी परिवारों को भी आवास स्वीकृति के साथ ही प्रथम किस्त की राशि भेज दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन की ओर से इस बार कई स्तर पर नजर रखी जा रही है। संबंधित विभाग द्वारा पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। विभाग के कर्मचारी व अधिकारी लाभार्थी के घर जाकर निर्माण कार्य का सत्यापन कर रहे हैं और अधूरे निर्माण को लेकर कार्रवाई भी कर रहे हैं।
यहां पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के लाभुकों का चयन 2020-21 की चयन सूची के आधार पर किया गया है। पीएम आवास योजना की सूची (PM Awas Yojana list) से ऐसे लाभार्थियो के नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे जिन्होंने इस अवधि में अपना घर बना लिया है। इसके अलावा जिन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना (Mukhya Mantri Awas Yojana) का लाभ मिल चुका है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके योजना की लिस्ट से हटाए जाएंगे।
बिहार के सहरसा जिले के ईटहरी प्रखंड मुख्यालय रसलपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत गड़बड़ी की बात सामने आई है। यहां पीएम आवास योजना ग्रामीण की सूची से पात्र लाभार्थी का नाम हटाने और दूसरे लाभार्थी का नाम जोड़े जाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां मुरली वार्ड 4 की किरण देवी पति दुलारचंद यादव, नंदिनी देवी पति उपेंद्र यादव व वार्ड एक की फूलो देवी पति दामोदर शर्मा का नाम लिस्ट से हटाया गया है। इस मामले को लेकर बीडीओ गुलशन कुमार झा का कहना है कि यदि ऐसी बात है तो आवास यहायक से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जांच करके कार्रवाई की जाएगी।
पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के तहत गरीब व जरूरतमंद लोग जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 1.20 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में लाभार्थी को सीधा उसके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। तीन किस्तों में कितनी राशि दी जाती है, वे इस प्रकार से है-
इस तरह इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र के लाभार्थियों को कुल 1.20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। वहीं पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र के लाभार्थी को 10,000 रुपए अधिक मिलते हैं। ऐसे लाभार्थी को पीएम आवास योजना के तहत 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जाता है।
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