प्रकाशित - 29 Jul 2024
Diesel Subsidy Scheme : देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है तो किसी राज्य में बारिश नहीं होने के कारण फसलें सूखने के कगार पर हैं। इस बार कई राज्यों में मानसून की बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से यहां सूखे के जैसे हालत बन पड़े हैं। इसी बीच धान की रोपाई करने वाले किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए डीजल पंप (Diesel Pump) का इस्तेमाल करने वाले किसानों को डीजल पर सब्सिडी (subsidy on diesel) देने का फैसला किया है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Scheme) की शुरुआत कर दी गई है। जो किसान डीजल पंप का इस्तेमाल करके अपने खेत में सिंचाई कर रहे हैं, वे इसके लिए राज्य सरकार की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Scheme) के लिए आवेदन मांगे हैं। किसान इस योजना के तहत आवेदन करके डीजल का पैसा सरकार से वापस प्राप्त करके अपनी फसल उत्पादन लागत में कमी कर सकते हैं। बता दें कि राज्य में आधे से कम क्षेत्र में किसानों ने धान की बुवाई की है, वहीं अन्य किसान बुवाई कर रहे हैं, ऐसे में किसानों को डीजल पंप से सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान दिया जा रहा है जिसका लाभ राज्य के किसान प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से विशेषकर धान व जूट की खेती करने के वाले किसानों के लिए डीजल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को डीजल पर प्रति लीटर 75 रुपए की दर से प्रति एकड़ प्रति सिंचाई सब्सिडी दी जाएगी। इसमें धान और जूट की फसल के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 1500 रुपए होगा। वहीं अन्य खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा जो 2250 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। योजना के तहत एक किसान को 8 एकड़ की सिंचाई के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
राज्य के किसानों को डीजल सब्सिडी का भुगतान डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधा बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए किसान का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। जिलों में डीजल सब्सिडी की आवश्यकता का आकलन जिला पदाधिकारी की तरफ से कृषि टास्क फोर्स की बैठक के बाद लिया जाएगा। इसके बाद ही अनुदान का वितरण किया जाएगा। राज्य के किसान 26 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
डीजल सब्सिडी योजना में आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू कर दी गई है। आवेदन के समय किसानों को कुछ प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। डीजल सब्सिडी योजना के तहत डीजल अनुदान के लिए आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (Document) इस प्रकार से हैं-
डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Scheme) का लाभ बिहार राज्य के किसानों को दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों की सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए जो किसान नए हैं उन्हें सबसे पहले कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराकर 13 अंकों की डीबीटी (DBT) संख्या प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही वे इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जो किसान पहले से पंजीकृत हैं, वे अपनी किसान पंजीकरण संख्या के जरिये आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसान पंजीकरण और डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/indexHindi.html पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा केंद्र के जरिये भी ऑनलाइन कर सकते हैं। डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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