Published - 21 Dec 2021
खेती और बागवानी के लिए कृषि यंत्रों की अहम भूमिका होती है। कृषि यंत्रों की सहायता से काम जल्द पूरा हो जाता है। वहीं श्रम और पैसे की भी बचत होती है। राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं ताकि किसानों को सस्ते कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। इसी क्रम में हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। कृषि यंत्र खरीदने के इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी की जानकारी दे रहे हैं ताकि किसान भाइयों को आवेदन करने में आसानी रहे। बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए ये लक्ष्य जारी किए गए हैं।
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए आवेदन हेतु जो यंत्र उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं-
1 स्वचालित रीपर / रीपर (ट्रेक्टर चलित) (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु)
2. मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जनजाति हेतु)
3. रीपर कम बाइंडर (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जनजाति हेतु)।
मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर किसानों को 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति व महिला किसानोंं को प्राथमिकता दी जाती है। शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी तय नियमानुसार दी जाती है जो अलग-अलग कृषि यंत्र पर अलग-अलग हो सकती है।
आमतौर पर देखने में आया है कि कई बार वे किसान कृषि यंत्रों के लिए आवेदन तो कर देते हैं लेकिन लॉटरी में चयनित होने पर उसकी खरीद नहीं करते हैं। इससे वे किसान जिन्हें इन यंत्रों की ज्यादा आवश्यकता है वे इन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रों पर धरोहर राशि जमा कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत किसानों को 5 हजार रुपए की धरोहर राशि जमा की जाती है जिससे जिन किसानों ने कृषि यंत्र के लिए आवेदन किया है वे इसे आवश्यक रूप से खरीदें।
जैसा कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। कृषक दिनांक 21 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से 27 दिसंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 28 दिसंबर 2021 को सम्पादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
जैसा कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान https://dbt.mpdage.org/ पर आवेदन के संबंध में जानकारी ले सकते हैं और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि उपरोक्त कृषि यंत्रों के आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को जमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर बनाएं जाएंगे। इसे स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि किसी आवेदक द्वारा धोखा देने उद़्देश्य से गलत अभिलेख बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर लगाया जाता है, तो उस आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी छह माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को ऑनलाइन करना होता है। आवेदन के लिए किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है। वे इस प्रकार से हैं-
योजना के संबंध अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के किसान अपने कृषि विभाग या उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अधिकृत वेबसाइट https://dbt.mpdage.org/ पर प्रदर्शित की गई महत्वपूर्ण सूचना का अवलोकन कर सकते हैं।
-- महत्वपूर्ण सूचना- -
(20-12-2021) वर्ष 2021-22 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर निम्नलिखित कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किये जा रहे है। कृषक दिनांक 21 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से 27 दिसंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 28 दिसंबर 2021 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।
1. स्वचालित रीपर / रीपर (ट्रेक्टर चलित) (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु)
2. मल्टीक्रॉप थ्रेशर / एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जनजाति हेतु)
3. रीपर कम बाइंडर (केवल कृषक वर्ग अनुसूचित जनजाति हेतु)
*उपरोक्त समस्त यंत्रों पर धरोहर राशि की अनिवार्यता होगी।
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