प्रकाशित - 23 Jan 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिले, इसके लिए सरकार की ओर से समय-समय पर योजना के नियमों और मापदंडों में बदलाव किया जाता है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना के मापदंडों में संशोधन किया गया है ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत फसल सुरक्षा मिशन अभियान चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत तारबंदी योजना चलाई जा रही है जिसमें बदलाव किया गया है। इसके लिए किसानों के खेत की तारबंदी के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं। बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए किसानों को खेत की तारबंदी कराने पर सरकार की ओर से 60 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसान भाइयों आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट के माध्यम से आपको राजस्थान सरकार की इस तारबंदी योजना जो बदलाव या संशोधन किए गए हैं उनकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।
राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तारबंदी के मापदंडों में किसानों के सुझावों पर अमल करते हुए बदलाव किया है। कृषि आयुक्त राजस्थान सरकार कानाराम शर्मा के अनुसार अब किसान तारबंदी में 6 होरिजेंटल और 2 डायगोनल तार के स्थान पर 5 होरिजेंटल और 2 डायगोनल तार के हिसाब से अपने खेतों की तारबंदी कर सकते हैं। साथ ही, पहले 10 फीट की दूरी पर खेत में पिलर लगाकर ही तारबंदी करवाई जा सकती थी, लेकिन अब किसान 15 फीट की दूरी पर पिलरों को लगाकर खेतों की तारबंदी करा सकते हैं। अब किसान अतिरिक्त पिलर का सपोर्ट भी 10वें पिलर की जगह 15 वें पिलर पर दे सकते है।
राजस्थान सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के अनुसार, व्यक्तिगत किसान या किसानों को समूह आपस में मिलकर इस योजना के तहत खेतों की ताराबंदी करवा सकते हैं। फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत एक किसान को 400 रनिंग मीटर तक ही तारबंदी के लिए अनुदान का लाभ दिया जाएगा। यदि आप का खेत इससे बड़ा है तो आपको अपने खर्च पर पक्की-कच्ची दीवार या तारबंदी करवानी होगी, जिसमें लागत की राशि सरकार से मिले अनुदान राशि में ही शामिल होगी।
राजस्थान सरकार की इस तारबंदी योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो इस प्रकार से हैं-
अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं और खुद की जमीन पर खेती करते हैं और खेत की तारबंदी करवाना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर योजना की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खेत की तारबंदी कराने के लिए अनुदान लेने के लिए राजस्थान सरकार के किसान पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं।
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