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कृषि उपकरणों पर सब्सिडी योजना, 15 जून तक करें आवेदन

Published - 28 May 2020

किसानों के लिए अब कृषि यंत्र लेना होगा आसान

किसान भाइयों का ट्रैक्टर जंक्शन में स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी किसानों के लिए बेहद काम की खबर लेकर आए है। अब किसानों को कृषि यंत्र खरीदना आसान हो जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में हरियाणा सरकार ने किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान (सब्सिडी) देने का फैसला किया है। इस समय खरीफ की बुवाई भी शुरू हो चुकी है और किसान इसकी तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान देने का निर्णय किसानों को राहत देने वाला है। यहां हम ये बता दें कि इस सब्सिडी का फायदा उन किसानों को ही मिल पाएगा जिनके पास पहले से टै्रक्टर है क्योंकि ये सभी कृषि यंत्र ट्रैक्टर चालित है। अब आइए जानते है कि किस प्रकार किसान सरकार से कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

कृषि यंत्र पर अनुदान पर लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया

हरियाणा राज्य के सभी जिले के किसानों के द्वारा लॉक डाउन के पहले से आवेदन किये गए थे। जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ अभी तक नहीं लिया है तथा जिनके पास पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों हेतु) वे बिना परमिट लिए खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणापत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर और किसान के हस्ताक्षर सहित) आगामी 15 जून 2020 तक विभागीय साइट https://www.agriharyanacrm.com/ पर अपलोड करना होगा। आवेदन करने से पहले आप के पास पंजीकृत ट्रैक्टर होना जरूरी है। ट्रैक्टर नहीं होने के स्थिति में किसान आवेदन नहीं कर सकते हैं।

 

 

ये दस्तावेज है जरूरी

  • जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ अभी तक नहीं लिया है तथा जिनके पास पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों हेतु) वे बिना परमिट लिए विभाग की साईट https://www.agriharyanacrm.com/ पर खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणा पत्र कृषि विभाग की साईट पर अपलोड करना होगा।
  • अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड की कॉपी
  • पैन कार्ड
  • आनलाइन आवेदन करने कि रसीद
  • स्वघोषणा पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी

 

भौतिक सत्यापन के बाद जमा होंगे दस्तावेज

आपको उपरोक्त दिए गए दस्तावेज अपने पास रखने होंगे। खरीदी गर्ई मशीन का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उस समय आपको ये दस्तावेज जमा करवाने होंगे। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो संबंधित किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा।

 

इन्हें करना होगा दुबारा आवेदन

जिन किसानों ने विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके आवेदनों (लेजर लैंड लेवलर के आवेदन को छोडक़र) को हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। लेजर लैंड लेवलर के लिए पहले से आवेदन किए हुए किसान को दुबारा आवेदन करना होगा। किसान पहले किए गए आवेदन में सुधार भी कर सकते है। इसके लिए पार्टल से स्व घोषणा पत्र को डाउनलोड कर उसकी कॉपी जमा करानी होगी।

 

 

यहां करें आवेदन

आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग द्वारा दिए गए 0172- 2571553, 0172- 2571544, 099158-62026, 1800-180-1551 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या psfcagrihry@gmail.com, agriharyana2009@gmail.com, पर ई-मेल भी कर सकते हैं।

 

सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।
 

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