प्रकाशित - 18 Jul 2023
किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान देने और खेती को आधुनिक करने के लिए सरकार लगातार किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। कृषि यंत्रों पर सरकारी सब्सिडी दिए जाने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि किसान आसानी से उचित समय पर खेती कर सकें और अपने समय की भी बचत कर सकें। कृषि यांत्रिकरण योजना सरकार के इसी उद्देश्य से प्रेरित है। इस योजना के तहत किसानों को कई कृषि उपकरणों पर अनुदान मिलता है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए लाई गई है। इसके तहत किसानों को फसल बिजाई यंत्रों (सुपर सीडर) पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट में हम कृषि यांत्रिकरण योजना के बारे में, सुपर सीडर पर सब्सिडी, आवश्यक दस्तावेज, लाभ लेने की प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं।
बिहार सरकार की कृषि उपकरण अनुदान योजना (Agricultural Equipment Grant Scheme) के तहत किसानों को सुपर सीडर एवं अन्य उपकरणाें पर अनुदान देने का प्रावधान है। पराली जलाने की रोकथाम करने के लिए सरकार ने किसानों को रीपर बाइंडर कृषि उपकरण पर भी अनुदान की घोषणा की है और उसके लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। किसान रीपर बाइंडर मशीन के अलावा अब सुपर सीडर उपकरण पर भी अनुदान का लाभ ले सकते हैं। सुपर सीडर एक ऐसा कृषि यंत्र है, जिससे किसान बुआई के काम को बेहद आसानी से कर सकते हैं। ट्रैक्टर चालित सुपर सीडर पर बिहार सरकार द्वारा किसानों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ये सुपर सीडर 6 फीट, 7 फीट और 8 फीट साइज के हो सकते हैं। तीनों प्रकार के सुपर सीडर पर अनुदान दिया जाएगा।
ट्रैक्टर चालित सुपर सीडर पर किसानों को अधिकतम 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। जैसे 80% अनुदान का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसान हैं। वैसे किसान जो सामान्य वर्ग से आते हैं उन्हें इस योजना के तहत सुपर सीडर पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान का विवरण इस प्रकार से है।
यंत्र का नाम | सामान्य वर्ग के किसानों को अनुदान | एससी एसटी ओबीसी वर्ग के किसान |
---|---|---|
सुपर सीडर - 6 फीट ( ट्रैक्टर चालित ) | 75% = 1,42,000 ₹ | 80% = 1,52,000 ₹ |
सुपर सीडर - 7 फीट ( ट्रैक्टर चालित ) | 75% = 1,50,000 ₹ | 80% = 1,60,000 ₹ |
सुपर सीडर - 8 फीट ( ट्रैक्टर चालित ) | 75% = 1,57,000 ₹ | 80% = 1,68,000 ₹ |
उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 6 फीट सुपर सीडर, 7 फीट सुपर सीडर, 8 फीट सुपर सीडर पर सरकार द्वारा किसानों को 75% से 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के किसानों को 6 फीट सुपर सीडर पर अधिकतम 1 लाख 42 हजार रुपए, 7 फीट सुपर सीडर पर अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए और 8 फीट सुपर सीडर पर 1 लाख 57 हजार रुपए का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को इस योजना के तहत 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। इस वर्ग के किसानों को 6 फीट सुपर सीडर पर 1 लाख 52 हजार, 7 फीट सुपर सीडर पर 1 लाख 60 हजार, एवं 8 फीट सुपर सीडर पर 1 लाख 68 हजार रुपए का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ देने के लिए कुछ पात्रता शर्तें इस प्रकार रखी गई है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है।
बिहार में सुपर सीडर कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान OFMAS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
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