किसानों को ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 5 लाख रुपए की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 05 Aug 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 5 लाख रुपए की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, ड्रोन खरीदने के लिए कहां करना होगा आवेदन और इसके लिए क्या देने होंगे दस्तावेज, जानें, पूरी जानकारी

खेती को उन्नत बनने के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इन यंत्रों में अब ड्रोन को भी शामिल किया गया है। खास बात ये है कि खेती के काम में आने वाले इन आधुनिक कृषि यंत्रों व मशीनों (modern agricultural machinery) पर सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। आम तौर पर इन कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। खेती में विशेष तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल के लिए सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्रोन की सहायता से किसान अपने खेत में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा खेत की निगरानी में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार कृषि ड्रोन पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। इसके तहत किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसान के अलावा सब्सिडी का लाभ व्यक्तिगत श्रेणी के किसान और कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान, संस्थाएं ई-कृषि यंत्र अनुदान पार्टल (E-Krishi Yantra Anudan Portal) पर आवेदन कर सकते हैं।

ड्रोन खरीदने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (subsidy)

ई-कृषि अनुदान योजना (E-Krishi Anudan Yojana) के तहत ड्रोन खरीदने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के तहत लघु, सीमांत किसान, महिला किसान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम अनुदान राशि 5 लाख रुपए होगी। इसी श्रेणी के तहत अन्य वर्ग के किसानों एवं कस्टम हायरिंग केंद्रों के संचालकों को ड्रोन लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम राशि 4 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ड्रोन खरीदने के लिए 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 7.50 लाख रुपए होगी।

सब्सिडी पर ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को कितनी जमा करानी होगी धरोहर राशि

जो किसान सब्सिडी पर ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए 5,000 रुपए की धरोहर राशि का ड्राफ्ट जमा कराना होगा। इस संबंध में संचालक कृषि अभियांत्रिकी विभाग बुरहानपुर (एमपी) ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन के साथ 5000 रुपए की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट अपने जिले के कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ड्रोन पायलट का वैध लाइसेंस होना है जरूरी

जो किसान या संस्था ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं उनके या उनके प्रतिनिधि के पास ड्रोन पायलेट का लाइसेंस होना जरूरी है। आवेदन करते समय आपको यह लाइसेंस भी अपलोड करना होगा। लाइसेंस स्वयं का अथवा उनके किसी प्रतिनिधि का हो सकता है।

जिन आवेदकों के पास ड्रोन पायलट का लाइसेंस नहीं है वे क्या करें

जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलेट का वैध लाइसेंस नहीं है और यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केंद्र से ड्रोन पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने का अवसर दिया जा सकता है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा प्रतिनिधियों को अनुदान पर ड्रोन खरीदने की पात्रता होगी।

कृषि ड्रोन पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु क्या होनी चाहिए योग्यता

कृषि ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

  • आवेदक की न्यूनतम योग्यता कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास संबंधित वैध भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए।

सब्सिडी पर ड्रोन खरीदने के लिए कितना शुल्क देना होगा

यदि आपके पास ड्रोन पायलट का कोई वैध लाइसेंस नहीं है और आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो विभाग की ओर से आपको इसका प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण शुल्क राशि 30,000 रुपए है। इस शुल्क के अलावा जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। इसमें से 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। जबकि 50 प्रतिशत राशि 15000 रुपए व जीएसटी अभ्यार्थियों को देनी होगी। ड्रोन पायलट का आवासीय प्रशिक्षण होगा जो सात दिवस का होगा जिसमें 5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं शेष 2 दिन किसान ड्रोन संचालन के लिए दिया जाएगा। इस दौरान आवास एवं भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

कैसे करें ड्रोन प्रशिक्षण के लिए आवेदन

जो भी आवेदक जिनके पास या उनके प्रतिनिधि के पास ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण नहीं है वे इस सात दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए वे अपना ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर करके कौशल विकास केंद्र का चयन करके अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। संबंधित कौशल विकास केंद्र के अधिकारी द्वारा पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन करके अभ्यर्थियों का चयन बैच की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

ड्रोन पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

ड्रोन पर सब्सिडी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का राशन कार्ड
  • आवेदक का किसान पंजीकरण
  • आवेदक किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • किसान के खेत के कागजात
  • किसान का आय-प्रमाण-पत्र
  • किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी
  • ड्रोन पायलेट प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र

सब्सिडी पर ड्रोन खरीद के लिए कब और कहां करें आवेदन

जो मध्यप्रदेश के किसान हैं वे ड्रोन खरीदने के लिए 8 अगस्त 2023 से कृषि अभियांत्रिकी विभाग भोपाल के ई-कृषि अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

कृषि यंत्र अनुदान योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन लिंक-  https://farmer.mpdage.org/Home/Index 
जिलेवार कृषि यंत्री सूची देखने के लिए लिंक- https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

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