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श्रमिक ग्रामीण आवास योजना 2024 : मकान बनाने के लिए मिलेगी 50,000 रुपए की सब्सिडी

प्रकाशित - 22 Oct 2024

जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इसमें कैसे करना होगा आवेदन

सरकार की ओर से किसानों के साथ ही श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है तो कुछ नई योजनाएं लाकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। श्रमिकों को मकान बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से श्रमिक ग्रामीण आवास योजना 2024 (Shramik Gramin Awas Yojana 2024) के तहत श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के अंतर्गत आवास आवंटित होने पर 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसक अलावा श्रमिकों को “औजार या उपकरण खरीद योजना 2024” के तहत औजार खरीदने के लिए 10,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।

क्या है श्रमिक ग्रामीण आवास योजना 2024 (What is Shramik Gramin Awas Yojana 2024)

राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रमिक आवास योजना 2024 (Shramik Gramin Awas Yojana) का संचालन किया जाएगा। इसके तहत श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

श्रमिक ग्रामीण आवास योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given under Shramik Gramin Awas Yojana)

श्रमिक ग्रामीण आवास योजना 2024 (Shramik Gramin Awas Yojana 2024) के तहत श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत मकान बनाने की स्वीकृति के बाद मंडल द्वारा 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी इलाकों में मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) मिलती है। वहीं पहाड़ी या दुर्गम इलाकों के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस तरह देखा जाए तो श्रमिकों को श्रमिक ग्रामीण योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 1.70 या 1.80 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकेगा।

श्रमिक ग्रामीण आवास योजना 2004 में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for application in Shramik Gramin Awas Yojana 2024)

श्रमिक ग्रामीण आवास योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले श्रमिक का श्रम कार्ड
  • श्रमिक की श्रम विभाग द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या
  • श्रमिक का आधार कार्ड
  • श्रमिक का आय प्रमाण- पत्र
  • श्रमिक का निवास प्रमाण-पत्र
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकान के लिए स्वीकृति पत्र
  • श्रमिक का बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • श्रमिक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • श्रमिक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो आदि।

श्रमिक ग्रामीण आवास योजना 2024 में कैसे करें आवेदन (How to apply for Shramik Gramin Awas Yojana 2024)

यदि आप मध्यप्रदेश राज्य से हैं और श्रमिक हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। श्रम मंडल की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। अब लोक सेवा केंद्र के साथ मंडल द्वारा संचालित 27 श्रम कल्याण केंद्रों पर भी श्रमिक अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। योजना के नियम व शर्तें और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए श्रमिक अपने निकट के श्रम विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं यह काम

  • श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने श्रम विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में उज्जैन, पीथमपुर, भोपाल, जबलपुर एवं सतना में 5 आदर्श श्रम केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
  • श्रमोदय आदर्श आईटीआई-मुगालिया छाप में संचालित ट्रेड सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, टैकनीशियन मैकाट्रोनिक्स, एडवांस सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन केवल प्रदेश में श्रमोदय आईटीआई में ही संचालित है, यह विशेष उपलब्धि है।
  • मंत्री पटेल के अनुसार श्रम मंडल की अंतिम संस्कार सहायता योजना का लाभ केवल श्रमिक को मिलता था जिसका विस्तार करते हुए पात्र श्रमिक के परिवार में पत्नी, पुत्र-पुत्री एवं माता-पिता को भी उक्त योजना में शामिल किया गया है।
  • वहीं अनुग्रह सहायता योजना (अध्यक्ष का विवेकाधीन कोटा) का लाभ पहले केवल श्रमिक को मिलता था, जिसका विस्तार करते हुए पात्र श्रमिक के परिवार में पत्नी, पुत्र-पुत्री एवं माता-पिता को भी अब योजना में शामिल किया गया है।
  • पात्र दिव्यांग श्रमिकों को इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, इसके तहत 50 श्रमिकों को इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान किए जाएंगे।
  • मंत्री के मुताबिक मंडल के प्रचलित अभिदाय दरों में 11 साल बाद बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है जिसमें नियोजक का अभिदान 30 रुपए के स्थान पर 50 रुपए प्रति छह माह एवं नियोजक का न्यूनतम अभिदाय 1500 के स्थान पर 2500 रुपए प्रति छह माह बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।
  • मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से पंजीकृत भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल छात्रवृत्ति योजना 2024 शुरू की गई है। इसके तहत कक्षा एक से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को 2300 रुपए प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • वहीं स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024 शुरू की गई है। जिसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 40,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • दिव्यांग सहायता अनुदान योजना 2024 शुरू की गई है जिसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा दिव्यांगजन हेतु उपकरण खरीदने के लिए 35,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में पी.आई.यू. के माध्यम से 100 बिस्तर के श्रमिक विश्राम गृह का निर्माण किया जा रहा है। प्रति श्रमिक विश्राम गृह की लागत 6.10 करोड़ रुपए होगी। इसमें नि:शुल्क ठहरने एवं रियायती दरों पर भोजन की व्यवस्था होगी। इसका संचालन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति द्वारा किया जाएगा।
  • प्रदेश में 5 नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय सागर, रीवा, उज्जैन, शहडोल और बालाघाट में शुरू किए जाएंगे। इन 5 नवीन श्रमोदन विद्यालयों की कुल निर्माण लागत 310 करोड़ रुपए एवं प्रति वर्ष कुल संचालन व्यय 50 करोड़ रुपए होगा।

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