डेयरी खोलने के लिए मिलेगी 31 लाख रुपए की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 15 Apr 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

डेयरी खोलने के लिए मिलेगी 31 लाख रुपए की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, क्या है योजना और इसमें कैसे करना होगा आवेदन

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार किसानों को खेती के साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) संचालन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस योजना तहत डेयरी खोलने के लिए सरकार की ओर से किसानों को 31 लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। राज्य के पात्र किसान नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

डेयरी खोलने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given for opening a dairy)

नंदिनी समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के तहत किसान पशुपालकों को राज्य सरकार की ओर से 25 दुधारू गायों की एक इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की ओर से इकाई की स्थापना लागत 62,50,000 रुपए निर्धारित की गई है जिस पर पशुपालक किसान को 50 प्रतिशत यानी 31,25,000 रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। ऐसे में राज्य के पशुपालक किसान सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही अपनी आय में भी इजाफा कर सकते हैं।

किस नस्ल की गायों को खरीदने के लिए मिलेगी सब्सिडी (Subsidy will be given to buy which breed of cows)

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के तहत लाभार्थी को उन्नत नस्ल की गायों की खरीद करनी होगी। इसके अंतर्गत किसान-पशुपालकों को साहीवाल, गिर, थारपारकर व गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायों की ही खरीद करनी होगी और उनका पालन करना होगा।

योजना के लिए क्या हैं पात्रता और शर्तें (What are the eligibility and conditions for the scheme)

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रताएं भी निर्धारित की गई है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए जो पात्रता तय की गई हैं, वे इस प्रकार से हैं

  • राज्य का कोई भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • महिला आवेदक भी इस योजना की पात्र होंगी।
  • किसान का बैंक में खाता होना जरूरी है।
  • योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी को कम से कम तीन साल गाय पालन का अनुभव होना जरूरी है।
  • गायों की ईयर टैगिंग करना आवश्यक होगा।
  • आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ भूमि होनी जरूरी है ताकि वह गाय की डेयरी यूनिट की स्थापना कर सके।
  • किसान के पास हरे चारे के उत्पादन के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। यह जमीन पशुपालक की अपनी जमीन या लीज पर ली हुई जमीन भी हो सकती है।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for the scheme)

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। आवेदन करते समय आपको जिन कागजातों या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का बैंक खाता विवरण
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply for Nandini Krishak Samriddhi Yojana)

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) को यूपी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। ऐसे में यूपी के पशुपालक किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर लाभार्थी का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। योजना के प्रारंभिक चरण में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा और बरेली जिलों के पशुपालक किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की खास बातें

  • नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के तहत किसानों को दूध बिक्री के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • लाभार्थी पशुपालकों को दूध का उचित दाम दिया जाएगा।
  • दुग्ध सरकारी समितियों द्वारा पशुपालकों को उनके गांव में ही दूध बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • योजना के तहत सरकार द्वारा सभी किसानों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें।
  • किसानों के साथ ही पशु आहार और चारा बनाने वाले उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • योजना की निगरानी के लिए जनपद और प्रदेश समिति का गठन किया गया है।
  • किसानों को पशुपालकों के साथ-साथ देशी नस्ल की गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि  दूध की मात्रा में बढ़ोतरी हो सके।
  • इस योजना के तहत जनपद की महिला की अहम भूमिका होगी। इस योजना में अधिकतम महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • चयन पत्र प्राप्ति के बाद लाभार्थी द्वारा 2 माह के अंदर स्वदेशी नस्ल की गिर, साहीवाल, हरियाणा या थारपारकर गाय का क्रय किया जाएगा। 

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