प्रकाशित - 15 Apr 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार किसानों को खेती के साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) संचालन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस योजना तहत डेयरी खोलने के लिए सरकार की ओर से किसानों को 31 लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। राज्य के पात्र किसान नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
नंदिनी समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के तहत किसान पशुपालकों को राज्य सरकार की ओर से 25 दुधारू गायों की एक इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की ओर से इकाई की स्थापना लागत 62,50,000 रुपए निर्धारित की गई है जिस पर पशुपालक किसान को 50 प्रतिशत यानी 31,25,000 रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। ऐसे में राज्य के पशुपालक किसान सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही अपनी आय में भी इजाफा कर सकते हैं।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के तहत लाभार्थी को उन्नत नस्ल की गायों की खरीद करनी होगी। इसके अंतर्गत किसान-पशुपालकों को साहीवाल, गिर, थारपारकर व गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायों की ही खरीद करनी होगी और उनका पालन करना होगा।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रताएं भी निर्धारित की गई है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए जो पात्रता तय की गई हैं, वे इस प्रकार से हैं
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। आवेदन करते समय आपको जिन कागजातों या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) को यूपी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। ऐसे में यूपी के पशुपालक किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर लाभार्थी का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। योजना के प्रारंभिक चरण में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा और बरेली जिलों के पशुपालक किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
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