कृषि यंत्र अनुदान योजना : रोटावेटर सहित खेती की इन 6 मशीनों पर मिल रही भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 02 Aug 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र अनुदान योजना : रोटावेटर सहित खेती की इन 6 मशीनों पर मिल रही भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

सरकार की ओर से किसानों को खेतीबाड़ी के काम आने वाले कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) चला रखी है। इस योजना के तहत किसानों को 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। 

इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को रोटावेटर सहित खेती की 6 मशीनों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। इच्छुक किसान ई-कृषि अनुदान योजना के तहत खेती की इन मशीनों पर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

किन कृषि यंत्रों/मशीनों पर मिल रही सब्सिडी (Which agricultural implements/machines are getting subsidy)

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत जिन 6 कृषि यंत्रों/मशीनों (Agricultural Equipment/Machines) पर सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है, वे कृषि यंत्र इस प्रकार से हैं-

कृषि यंत्रों की खरीद पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on the purchase of agricultural equipment)

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, लघु, सीमांत किसानों व महिला किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं अन्य वर्ग को कृषि यंत्र की लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

महिंद्रा 585 डीआई सरपंच

ई-कृषि यंत्र अनुदान के लिए क्या है पात्रता और शर्तें (What are the eligibility and conditions for e-agriculture equipment grant)

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) में आवेदन के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक किसान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र खरीद सकते हैं लेकिन उनके स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर होना आवश्यक है।
  • इस योजना के तहत केवल वे ही किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले पांच सालों में उक्त कृषि यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम पेज की कॉपी
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसानों के लिए)
  • किसान के खेत के कागजात जिसमें बी-1 की प्रति
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत 14 अगस्त 2024 तक कृषि यंत्र रोटवेटर एवं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्टीक्रॉप प्लांटर, रिज फरो प्लांटर पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक कृषि यंत्री द्वारा बताया गया है कि उन्नत कृषि यंत्रों के लिए मांग के अनुसार श्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया अनुसार आवेदन किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। 

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