गेहूं, चना, मसूर व सरसों के बीजों पर मिल रही भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 12 Oct 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

गेहूं, चना, मसूर व सरसों के बीजों पर मिल रही भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, इन फसलों के बीजों पर कितना मिलेगा अनुदान और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

खरीफ की फसल तैयार होने के करीब है और इसके बाद किसान रबी फसलों की खेती (Cultivation of Rabi Crops) के तहत गेहूं (Wheat), चना (Gram), सरसों (Mustard) व मटर (peas) की बुवाई करेंगे। किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज मिले, इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य कृषि विभाग की ओर से किसानों को रबी सीजन में गेहूं, सरसों, मसूर, चनामटर की खेती के लिए सब्सिडी (subsidy) पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान इन बेहतर क्वालिटी के बीज अनुदान पर लेने के लिए ऑनालाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए होम डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

गेहूं के बीजों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on wheat seeds)

राज्य बीज निगम लिमिटेड की ओर से गेहूं के बीजों की लागत 43.86 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी दी जाएगी जो अधिकतम आधे एकड़ के लिए दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) के तहत 10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद गेहूं बीज पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए दी जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) के तहत (10 वर्ष से अधिक के प्रभेद) गेहूं बीज पर 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान (subsidy) दिया जाएगा जो अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए होगा। इसी प्रकार सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मैटेरियल गेहूं बीज पर 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 1 एकड़ तक देय होगा।

मसूर के बीज पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on lentil seeds)

कृषि विभाग की ओर से मसूर बीज की कीमत 133 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 106 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। ऐसे में किसानों को मसूर के एक किलोग्राम बीज के लिए 27 रुपए ही देने होंगे। मसूर के बीजों पर अनुदान का लाभ अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए दिया जाएगा।

राई और सरसों के बीज पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on mustard and mustard seeds)

राई और सरसों के बीज की कीमत 123 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 96 रुपए की सब्सिडी यानी अनुदान (subsidy) दिया जाएगा। इस तरह किसानों को राई और सरसों के बीज 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाएगा। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ के लिए अनुदान पर बीज ले सकता है।

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चने के बीज पर कितना मिलेगा अनुदान (How much subsidy will be given on gram seeds)

कृषि विभाग की ओर से चने के बीज की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 78.72 रुपए का अनुदान (subsidy) दिया जाएगा। ऐसे में किसानों को मात्र 41.28 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए सब्सिडी पर बीज प्राप्त कर सकता है।

मटर के बीज पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on pea seeds)

कृषि विभाग द्वारा मटर के बीज की कीमत 116.50 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 91.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। ऐसे में किसानों को मटर का बीज मात्र 24.9 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से मिलेगा। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक अनुदान पर बीज ले सकते हैं।

सब्सिडी पर गेहूं, चना, सरसों, मसूर और मटर के बीजों काे लेने के लिए कहां करें आवेदन (Where to apply to get wheat, gram, mustard, lentil and pea seeds on subsidy)

यदि आप बिहार के किसान हैं तो आप गेहूं, चना, सरसों, मसूर और मटर के बीजों पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। राज्य के किसानों को इसके लिए बिहार राज्य निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट brbn.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा। पर ध्यान रहे इसके लिए किसानों को पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। किसान सुविधा के अनुसार एंड्रॉयड मोबाइल, कंप्यूटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र, साइबर कैफे के जरिये आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत बीज पर अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।

किसानों को कितनी राशि का करना होगा भुगतान (How much amount will farmers have to pay)

ऑनलाइन आवेदन के बाद किसानों द्वारा बीज अनुदान के लिए किए गए आवेदन की जांच कृषि समन्यवक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। आवेदन स्वीकृति के बाद किसान को एक ओटीपी प्राप्त होगा। किसान प्रखंड के निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना ओटीपी बताकर बीज प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को बीज की कुल लागत में से सब्सिडी की राशि घटाकर शेष राशि का ही भुगतान करना होगा।

बीजों की होम डिलीवरी की भी मिलेगी सुविधा(Facility of home delivery of seeds will also be available)

राज्य सरकार की ओर से किसानों को घर पर बीज पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान होम डिलीवरी के विकल्प का चुनना होगा। किसानों द्वारा होम डिलीवरी का विकल्प चुनने पर उन्हें बीज उनके घर पर ही पहुंचाया जाएगा। होम डिलीवरी में बीजों की आपूर्ति होने पर किसानों को गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम और अन्य फसलों के लिए 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अलग से भुगतान करना होगा। योजना से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि समन्वयक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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