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नलकूप लगाने के लिए मिल रही 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

प्रकाशित - 06 Nov 2024

जानें, क्या है योजना और इसमें कैसे किया जा सकता है आवेदन

Tube Well Scheme 2024-25 : इस समय पूरे देश में खरीफ फसलों (Kharif crops) की बिक्री का काम जोर–शोर से चल रहा है। इसी के साथ ही किसान रबी फसलों (Rabi crops) की बुवाई की तैयारियों में भी लगे हुए हैं। रबी सीजन में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी किसानों की आर्थिक रूप से सहायता कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को अपने खेत में नलकूल (Tube Well)  लगाने के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। राज्य के जो किसान सरकारी अनुदान का लाभ लेकर अपने खेत में नलकूप यानी बोरिंग खुदवाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

क्या है नलकूप योजना 2024-25 (What is tube well scheme 2024-25) 

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नलकूप योजना (Tube well scheme) शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को नलकूप खुदवाने के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) देगी। शेष पैसा किसान को अपनी जेब से लगाना होगा। योजना के तहत किसानों को वर्ग के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों काे प्राथमिकता दी जाएगी।

नलकूप योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से किसानों को नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। वहीं पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक दक्षिण बिहार के जिलो में सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 57,000 रुपए, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 79,800 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 91,200 रुपए भुगतान का प्रावधान है। वहीं उत्तर बिहार के जिलों में सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 36,000 रुपए, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए 50,400 रुपए तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग किसानों के लिए अधिकतम 57,600 रुपए अनुदान भुगतान का प्रावधान है।

नलकूप लगाने से क्या होगा लाभ (What will be the benefits of installing a tube well) 

राज्य सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को लॉन्च किया गया है। इसके तहत नलकूप लगाने से करीब 60 प्रतिशत तक पानी की बचत की जा सकती है। इसके साथ ही 25 से 30 प्रतिशत उर्वरक में भी कमी आएगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

नलकूप योजना का लाभ (Benefits of tube well scheme) राज्य के रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत रैयत किसान जमीन के कागजातों में भूमि-स्वामित्व या राजस्व रसीद के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं गैर रैयत किसान एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकेंगे। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व या राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि स्वामित्व या राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा।

कैसे करें नलकूप पर सब्सिडी के लिए आवेदन

यदि आप बिहार के किसान है तो आप सब्सिडी (Subsidy) पर अपने खेत में नलकूप लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह योजना बिहार सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए शुरू की है। इसके लिए आपको ऑनलाइन (Online) आवेदन करना होगा। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है।

  • सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यहां होम पेज पर नलकूप योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद नलकूप योजना से संबंधित सभी मुख्य बातों को पढ़कर उसके लिए सहमति के लिए सही का निशान लगाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने नलकूप योजना (2024-25) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • यहां आपको आवेदन का प्रकार और किसान डीबीटी पंजीकरण संख्या भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको “विवरण प्राप्त करें” पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करने पर आपके सामने एक और फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको मांगी गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी।
  • सभी विवरण भरने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

नलकूप योजना (Tube Well Scheme) का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जो सूक्ष्म सिंचाई योजना जुड़े हैं या चिह्नित जिलों में मखाना की खेती करते हैं। इन चिह्नित जिलों में मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज और खगडिया को शामिल किया गया है।

  • योजना के तहत आवेदन करने वाले किसान के पास न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि होना जरूरी है।
  • नलकूप का कमांड क्षेत्र 8 हैक्टेयर होगा। इस नलकूप का उपयोग ड्रिप सिंचाई के जल स्त्रोत या मखाना की खेती के लिए किया जाएगा।
  • इस योजना की क्रियान्विति केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिह्नित अति दोहन एवं संकटपूर्ण पंचायतों को छोड़कर की जाएगी।
  • नलकूप के लिए विद्युत से संबंधित कार्य का पूर्ण दायित्व संबंधित किसान का होगा।
  • नलकूप के कार्यरत होने एवं पानी का प्रवाह निकलने पर ही सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। सब्सिडी की राशि का भुगतान कोटिवार वास्तविक कार्य के आधार संबंधित किसान या निबंधित कंपनी को किया जाएगा।
  • दक्षिण बिहार में जल स्तर नीचे होने के कारण नलकूप खुदाई की अधिकतम गहराई 70 मीटर और उत्तर बिहार में अधिकतम गहराई 35 मीटर अनुमन्य होगी।  

योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

नलकूप योजना 2024-25 (Tube Well Scheme 2024-25) से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए किसान बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं।

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