Published - 28 Feb 2022
ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती के साथ बकरी पालन करके भी अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बकरी पालन व्यवसाय के लिए राज्य सरकार की ओर से पशुपालक किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है और इसमें लाभ की काफी संभावनाएं है। यदि बड़े स्तर पर इसे शुरू किया जाए तो इससे लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। आज कई लोग बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। यदि सही तरीके से इस व्यवसाय को शुरू किया जाए तो इससे अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है।
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी, लोन दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार की ओर से पशुपालक किसानों को 90 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। मात्र 10 प्रतिशत पैसा ही आपको लगाना पड़ता है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से चलाई जा रही बकरी पालन योजना की जानकारी दें रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसलिए खबर को पूरा पढ़े और दूसरों को भी शेयर करें।
मध्यप्रदेश के पशुपालन विभाग की ओर से बकरी पालन पर योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कोई भी भूमिहीन, कृषि मजदूर या सीमांत अथवा लघु (छोटे) किसान आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से बकरी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत बैंक से ऋण प्रदान किया जाएगा और इस पर सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जाएगा। योजना के तहत देशी स्थानीय नस्ल की बकरियों को और अन्य प्रजाति की बकरियों के लिए भी अलग अलग अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नर बकरा की खरीद के लिए भी अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा इकाई स्थापित होने के बाद बकरी के आहार के लिए 3 महीने के हिसाब से भी राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं।
बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश का लाभ राज्य के सभी वर्ग के भूमिहीन, कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को बकरी पालन का अनुभव होना चाहिए। योजना प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से संचालित है। इस योजना में हितग्राही (लाभार्थी) को कम से कम 10 बकरियों के साथ बकरी पालन शुरू करना होगा।
बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से इस योजना में इकाई लागत का जो निर्धारण किया गया है, वे इस प्रकार से है-
बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश के तहत किसानों को ईकाई लागत का मात्र 10 प्रतिशत पैसा ही स्वयं को लगाना होगा। बाकी शेष राशि की व्यवस्था 90 प्रतिशत बैंक लोन के माध्यम से हो जाएगी।
बकरी पालन योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-
बकरी पालन योजना में हितग्राहियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव का ग्राम सभा में अनुमोदन होगा। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति के लिए बैंक को भेज कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश की ओर से बकरी पालन योजना के साथ ही नर बकरा प्रदाय योजना भी चला रखी है। इसमें अनुदान के आधार पर उन्नत नस्ल का नर बकरा प्रदान किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य देशी और स्थानीय बकरियों की नस्ल में सुधार लाना है। यह योजना भी राज्य के सभी जिलों में संचालित है।
नर बकरा प्रदाय योजना के तहत सभी वर्ग के बकरी पालकों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं हितग्राही का अंश 25 प्रतिशत होगा यानि आपको सिर्फ नर बकरा खरीदने के लिए 25 प्रतिशत राशि ही अपने पास से लगानी होगी।
नर बकरा प्रदाय योजन के तहत प्रस्ताव देने वाले हितग्राहियों का सबसे पहले ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन होगा। जनपद पंचायत के अनुमोदन बाद जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके बाद अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
बकरी पालन योजना मध्यप्रदेश का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान अपने संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना की अधिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश सरकार की पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वेबसाइट http://www.mpdah.gov.in/schemes.php पर जाकर देख सकते हैं।
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