प्रकाशित - 22 Aug 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
देश के लोगों को सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) चलाई जा रही है। यह योजना शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी को मकान बनाने या खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) में 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural) के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। इस तरह इस योजना से लाभार्थी को कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में इस योजना के पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। इससे अब अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin /Rural) के नियमों में ढील दी गई है। इससे अब ग्रामीण इलाकों के अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा और उनके अपने घर का सपना साकार हो सकेगा। योजना के तहत पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है, ऐसे में योजना में आवेदन करने से पहले इसके पात्रता संबंधी नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि आपका आवेदन निरस्त न हो और आपको योजना का लाभ मिल सके। पात्रता संबंधी नियमों में जो बदलाव हुए हैं, वे इस प्रकार से हैं-
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin /Rural) के तहत लाभार्थी को मकान या आवास बनाने के लिए तीन किश्तों में सब्सिडी का पैसा उसके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें पहली किस्त 70 हजार, दूसरी किस्त 40 हजार रुपए और तीसरी और आखिरी किस्त में 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। इस तरह पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin /Rural) के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के साथ ही जो सुविधाएं या लाभ दिए जाते हैं, वे इस प्रकार से हैं-
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin /Rural) की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत सरकार की ओर से टूटे या जीर्ण क्षीण मकान में रह रहे लोगों को मरम्मत व जिनके पास जमीन है लेकिन सिर पर छत नहीं है या वह छप्पर या कच्चे मकान में रह रहे हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए पैसा किस्तों में दिया जाता है। यदि बात करें यूपी के प्रतापगढ़ की तो यहां अब तक 80 हजार से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसी प्रकार अलग-अलग जिलों या राज्यों में लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
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