प्रकाशित - 26 Oct 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
भारत मौसमी विविधताओं वाला देश है, यहां अक्सर मौसम की वजह से किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचता है। इसी नुकसान को कम करने के लिए और किसानों की फसलों को शील्ड यानी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार किसानों को फसलों के नुकसान पर मुआवजा देती है। किसान का 20% से ज्यादा या कम फसल नुकसान का कवरेज सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत करती है। जिन किसानों की फसल किसी प्राकृतिक कारण से बर्बाद होती है, उन्हें उनके नुकसान प्रतिशत के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 25 लाख किसानों को फसल नुकसान सहायता देने के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। आप भी इस राशि का लाभ उठा सकते हैं।
ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट में फसल बीमा योजना के बारे में, योजना के लाभ, योजना में लाभ लेने की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।
फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 3000 करोड़ रूपए की राशि दी जानी तय हुई है। किसानों को इसके लिए फसल नुकसान क्लेम करना होता है। आपदा या किसी भी प्राकृतिक कारणों से हुए फसल नुकसान को क्लेम किया जा सकता है। कपास की फसल के लिए किसानों को अधिकतम 36282 रुपए, जबकि मक्का की फसल के लिए 18742 रुपए, धान की फसल के लिए 17639 रूपए का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा मूंग की फसल के लिए 16,497 रूपए का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य फसलों के लिए भी एक मानक अनुदान निर्धारित है।
फसल बीमा योजना के तहत 3 हजार करोड़ रुपए की राशि का फसल नुकसान मुआवजा दिया जाना निर्धारित है। फसल बीमा क्लेम को लेकर सरकार से किसानों की मांग लगातार बढ़ रही थी, जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान को क्लेम किया है उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों भारी ओला वृष्टि और बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अगर आप भी इस राशि का लाभ उठाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराएं और फसल नुकसान के बदले उचित मुआवजा पाएं।
जिन किसानों ने फसल बीमा क्लेम किया था। अगर उनको अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है तो योजना की राशि किसानों तक अक्टूबर महीने तक पहुंच जाएगी। इस योजना के तहत 25 लाख किसानों को नष्ट हुई फसल की बीमा राशि ट्रांसफर की जाएगी।
पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए www.pmfby.gov.in पर जाएं और फसल बीमा के लिए रजिस्टर करें। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना में 90% तक प्रीमियम का भुगतान सरकार करती है, किसान को मात्र 10% प्रीमियम का भुगतान करना है। इससे किसान पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ता है। जिन किसानों काे पीएम किसान योजना में पहले से लाभ मिल रहा है, उन किसानों के प्रीमियम की राशि पीएम किसान से मिलने वाले लाभ में ही कट जाती है। प्रीमियम की राशि बहुत कम होती है। रबी की फसल पर किसानों को कुल बीमित राशि का 1.5% और खरीफ के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम किसानों से लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए पीएम फसल बीमा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
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