प्रकाशित - 19 Oct 2024
यदि आपको बागवानी का शौक है और आप अपने इस शौक को पैसे की वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अब इसे आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से घर की छत पर बागवानी करने के इच्छुक लोगों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकार की इस योजना के जरिये आप 75 प्रतिशत या अधिकतम 7500 रुपए की सब्सिडी (Subsidy) प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर आप अपने घर पर गमलों में सब्जी व फल के पौधे लगाकर रोजाना ताजी सब्जियां व फल खाने का आनंद ले सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आइये जानते हैं, क्या है प्रदेश सरकार की यह योजना और इससे कैसे मिल सकता है लाभ।
राज्य सरकार की ओर से घर की छत पर बागवानी की गमले की योजना (Potting Scheme) की लागत 10,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर लाभार्थी को 75 प्रतिशत या 7500 रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। ऐसे में मात्र 2500 रुपए खर्च करके आप अपने घर की छत पर बागवानी करके ताजा सब्जियां व फल खा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर की छत पर फल, फूल व सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार की छत पर बागवानी (Rooftop Gardening) के तहत गमले की योजना (Potting Scheme) में आप फल, फूल, सब्जियां, सुगंधित व औषधीय पौधे लगा सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं-
यदि आप बिहार से हैं तो आप बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी की गमले की योजना का लाभ (Benefits of Potting Scheme) प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ जाकर यहां छत पर बागवानी योजना पर क्लिक करके आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ राजधानी जिले पटना के पटना सदर, दानापुर, फुलवारी एवं खगौल तथा भागलपुर, गया एवं मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र में लोग ले सकते हैं।
गमले की योजना (Potting Scheme) के तहत प्राप्त रसीद पर लाभुक को अपने अंश की राशि मो. 2,500 रुपए प्रति इकाई जमा करने के लिए बैंक खाता संख्या एवं विस्तृत विवरणी प्राप्त होगी। संबंधित जिले के संबंधित खाता संख्या में लाभुक अंक की राशि जमा होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाभार्थी को छत पर लगे बागवानी इकाई का रख-रखाव स्वयं के स्तर पर ही करना होगा। गमले की योजना का लाभ संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा तथा गमले की योजना का लाभ किसी आवेदक द्वारा अधिकतम 5 यूनिट तक लिया जा सकता है। यहां 5 व 10 पौधे को एक यूनिट माना गया है। योजना में चयन हेतु जिला लक्ष्य के तहत 78.60 प्रतिशत सामान्य जाति, 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 1.40 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कुल भागीदारी में 30 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
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