Published - 28 Aug 2021 by Tractor Junction
केेंद्र सरकार की ओर से किसानों व श्रमिकों के लाभार्थ कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी के साथ राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर योजनाओं का संचालन कर किसान और श्रमिकों को लाभ प्रदान कर रही हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भूमिहीन कृषि मजदूर को आर्थिक सहायता पहुंचने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चला रखी है। सरकार का दावा है इससे राज्य के 10 लाख कृषि श्रमिकों को लाभ होगा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करने तथा उन्हें वार्षिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए शुरु की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना से लगभग 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ होगा। प्रत्येक परिवार को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल किया गया है। इसके तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, घोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल ह्म्द्दद्द1द्मद्वठ्ठ4.ष्द्द.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल में पंजीयन का कार्य 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक किया जाएगा।
पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट को सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके।
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसान मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से खेत में मजदूरी पर काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत इन भूमिहीन मजदूर किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य विधानसभा पूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। यह राशि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से लागू होगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।