प्रकाशित - 14 Jan 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को खेती किसानी के अनेक कामों में ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों के लिए प्रमुख कृषि मशीन बन गया है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर किसान ट्रैक्टर की खरीद नहीं कर पाते हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से ऐसे किसानों को ट्रैक्टर की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी अलग-अलग राज्य सरकारें अपने यहां निर्धारित किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार देती हैं। इसी क्रम में बीते दिनों हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। जिसके तहत 10 जनवरी तक किसानों से आवेदन मांगे गए थे। इसमें राज्य के काफी किसानों ने आवेदन किया है। इसलिए इन आवेदनों में से पात्र किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से किसानों से ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने को कहा है। किसान ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस 20 जनवरी 2023 तक जमा करा सकते हैं। जो किसान ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएंगे उन्हीं किसानों के आवेदनों को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। वहीं जो किसान निर्धारित दिनांक तक ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं कराते हैं उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए जिन किसानों ने हरियाणा सरकार की ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत आवेदन किया है वे जल्द कृषि विभाग में जाकर इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएं ताकि उनका लॉटरी के द्वारा ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए चयन किया जा सकें।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसान भाईयों को हरियाणा सरकार की ट्रैक्टर योजना और उससे जुड़ी पूरी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं ताकि लाभार्थी किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने में आसानी रहे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह के अनुसार कृषि विभाग की वर्ष 2022-23 के दौरान एस.बी.-89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने सरल पोर्टल पर 10 जनवरी तक सब्सिडी पर ट्रैक्टर के लिए आवेदन किया था उन सत्यापित किसानों के लिए दिनांक 16 जनवरी से 20 जनवरी तक विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर निर्धारित ड्रा रजिस्टेशन फीस राशि 10000 रुपए जमा करवानी अनिवार्य कर दी गई है अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए किसान निर्धारित समय में ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराकर ट्रैक्टर पर सब्सिडी की लॉटरी में शामिल हो सकते हैं।
लाभार्थी का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद चयनित किसान को सूचीबद्व अनुमोदित निर्माताओं/डीलर से अपनी पंसद का ट्रैक्टर मॉडल/ तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोडक़र) की कीमत निर्माता/अनुमोदित डिस्टीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ /ई-वाउचर) जमा करवानी होगी। निर्माता/ डिस्टीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम से अनुदान ई-वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी। पीएमयू तथा बैंक द्वारा जांच बाद डीजिटल ई-वाउचर से अधिकृत निर्माता/अनमोदित डिस्टीब्यूटर को जारी किया जाएगा।
अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरंत बाद किसान को पंसद किए गए ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नंबर तथा बिल, बीमा तथा आरसी के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजों की जांच करने बाद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर में माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी की जाएगी।
हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए एसबी 89 स्कीम के तहत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों और समूहों को 35 एचपी से ऊपर के नए ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जो अधिकतम 3 लाख रुपए तक हो सकती है। इस योजना के तहत जिले के किसानों को 30 ट्रैक्टर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
हरियाणा में ट्रैक्टर पर सब्सिडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान भाई कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियंता, पानीपत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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