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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना : 10 प्रतिशत पैसा लगाकर शुरू करें मछली पालन

Published - 28 Jul 2021

जानें, सरकार से कैसे मिलेगी मदद और कहां और कैसे करना है आवेदन

देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में एक मछलीपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से किसान खेती के साथ मछलीपालन का काम करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपकों मात्र 10 प्रतिशत राशि अपनी जेब से लगानी होगी। बाकी पैसों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। इसमें सरकारी अनुदान और ऋण सुविधा शामिल है। अभी बिहार राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अधीन उद्यमिता मॉडल अंतर्गत उद्यमियों द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी, सरंचनात्मक एवं प्रसंस्करण प्रबंधन तथा मत्स्य प्रबन्धन के तहत 29 अवयवों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 

क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

देश में मछलीपालन को बढ़ावा देने के लिए 10 सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट अवसरंचना और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रंखला को मजबूत बनाना आदि शामिल है। इस योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके तहत राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों और मछलीपालकों को सहायता प्रदान की जाती है।  

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इन चीजों के लिए मिलती है सब्सिडी और लोन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन उद्यमिता माडल अंतर्गत उद्धमिता द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी, संरचनात्मक एवं प्रसंस्करण प्रबंधन तथा मत्स्य प्रबंधन के कुल 29 अवयवों में स्वेच्छा से आवश्यकतानुसार विभिन्न अवयवों को समाहित कर योजना हेतु आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तीन प्रारूप में है। इसके तहत लाभार्थी को विभिन्न प्रकार की सुविधा दी जाएगी। ये तीन प्रारूप इस प्रकार से हैं-

  1. मत्स्य पालन का विकास: इसके तहत लाभार्थी तालाब, हैचरी, फीड मिल, क्वालिटी टेस्टिंग लैब तथा मत्स्य भंडारण एवं संरक्षण के लिए संरचनाओं के निर्माण करा सकते हैं।
  2. समेकित मत्स्य पालन: इसके तहत रिर्सकुलेटरी एक्वाकल्चर (आर.ये.एस.), बायोफलाँक, एक्वापोनिक्स, फिश फीड मिल, इंसुलेटेड एवं रेफ्रिजिरेटेड वाहन तथा फीस कियोस्क दिया जाएगा। 
  3. विशेष क्षेत्र: इसके तहत केज में मत्स्यपालन, अलंकारी मत्स्य पालन, विपणन एवं बैंडिंग, मत्स्य प्रसंस्करण इकाई तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्य अवयव शामिल है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कितना मिलता है अनुदान

मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ग के अनुसार अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं को योजना के तहत लागत राशि का 30 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी हेतु 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थी को लागत राशि का 60 प्रतिशत तक बैंक ऋण दिया जा सकता है तथा शेष राशि 10 से 15 प्रतिशत लाभार्थी को लगाना होगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन के लिए पात्रता

  • मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के ही निवासी आवेदन कर सकते हैं।
  • व्यक्तिगत व्यवसायी / निजी फर्म, मछुआरा, मत्स्यपालक, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता स्वयं सहायता समूह, जे.एल.जी. समूह, मत्स्य उत्पादकों का समूह, कंपनी, मत्स्य सहकारी समूह आदि योजना के तहत पात्र हैं। 

योजना का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इस योजना के लिए 31 अगस्त 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। आवेदन करने के लिए जिन दस्तावेज की जरूरत होगी उनमें नाम पिता / पीटीआई का नाम किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं। जन्म तिथि आधार / वोटर आई.डी बैंक खाता- आई.एफ.एस.सी. कोड, ब्रांच तथा बैंक का नाम, मोबाइल नंबर आदि देना होगा। 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

बिहार राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन आनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए नए लाभार्थी  http://fisheries.ahdbihar.in वेबसाइट पर जाकर मत्स्य हेतु आवेदन पर नया पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ब्लॉक या जिले के मछली पालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहीं योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-345-6185 पर कॉल कर सकते हैं।

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