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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : डिग्गी निर्माण पर लंबित अनुदान के लिए 92 करोड़ रुपए जारी

Published - 15 Mar 2021

क्या है डिग्गी योजना और इसमें किसानों को कैसे मिलता है लाभ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत देश के किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई यंत्र, तालाब निर्माण एवं डिग्गी निर्माण आदि पर अनुदान दिया जाता है। इसी योजना के तहत राजस्थान में डिग्गी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को डिग्गी निर्माण करने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। अभी राज्य के किसानों को इस योजना के तहत डिग्गी निर्माण का अनुदान नहीं मिल पाया है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में डिग्गी योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान का अपना अंश नहीं देने के कारण वर्ष 2018-19 किसानों को भुगतान रुका हुआ था। जिसे अब राज्य सरकार जल्द ही किसानों को देने वाली है।

 

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सब्सिडी रुकने का क्या रहा कारण?

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने मीडिया को बताया कि अनुदान की केंद्रीय अंश के रूप में मिलने वाली 60 प्रतिशत राशि नहीं मिलने से किसानों का भुगतान अटक गया था परन्तु अब किसानों का लंबित भुगतान देने के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

 


इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केंद्रीय अंश सहित पूरे अनुदान का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इससे गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों के 4 हजार 21 किसानों को 92 करोड़ 19 लाख रुपए का भुगतान हो सकेगा। गंगानगर जिले के 2 हजार 242 किसानों को 44 करोड़ 42 लाख रुपए, हनुमानगढ़ जिले के 324 किसानों को 6 करोड़ 46 लाख, बीकानेर जिले के इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) क्षेत्र के 1 हजार किसानों को 32 करोड़ 60 लाख रुपए एवं नॉन-आईजीएनपी क्षेत्र के 454 किसानों को 8 करोड़ 70 लाख रुपए का अनुदान सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले के नॉन-आईजीएनपी इलाके के किसानों को टॉप अप राशि का भुगतान पूर्व में कर दिया था। आईजीएनपी क्षेत्र के किसानों को टॉप अप राशि सहित अनुदान का भुगतान किया जाएगा।


क्या है डिग्गी योजना?

खेत के अंदर पानी जमा करने के लिए जो बड़ा गढ्डा खोदा जाता है, उसे ही डिग्गी कहते है। अगर इस को पूरा कंक्रीट से बनाते है तो इसे पक्की डिग्गी कहते है और अगर प्लास्टिक चादर का बिछा कर कच्चे गड्डे में ही पानी भरा जाता है तो उसे कच्ची डिग्गी बोला जाता है। खेती के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था के राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राज्य के किसानों के लिए डिग्गी योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को अनुदान दिया जाता है ताकि किसान जल संचय के लिए डिग्गी का निर्माण कर सकें।

 

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डिग्गी निर्माण के लिए कितना मिलता है अनुदान?

इस योजना के अनुसार राज्य के 1 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को न्यूनतम 4 लाख लीटर एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी बनाने के लिए लागत का 50 प्रतिशत या 350 रुपए प्रति घनमीटर के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इसके साथ 25 प्रतिशत टाप-अप राशि भी किसानों को दी जाती है। जबकि कच्ची डिग्गी बनाने के लिए 50 प्रतिशत या 100 रुपए प्रति घन मीटर के अनुसार अनुदान दिया जा रहा है। यह राशि अधिकतम 2 लाख रुपए तक है। इस योजना के तहत अनुदान राशि में राज्य तथा केंद्र दोनों सरकार की हिस्सेदारी रहती है। अनुदान राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार के दिया जाता है।


डिग्गी योजना के लिए राज्य के ये किसान होंगे पात्र?

राजस्थान का कोई भी किसान इस योजना के लिए पात्र है जिसके पास कम से कम एक हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो।


डिग्गी योजना के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान को अपने खेत में डिग्गी निर्माण के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान को भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, भूमि प्रमाण पत्र, जमा बंदी नकल (पटवारी देगा), भू नक्सा (पटवारी देगा), भूमि प्रमाण पत्र (पटवारी देगा), पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।


डिग्गी योजना के तहत कहां करें आवेदन?

इस योजना के तहत खेत में डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्य सरकार के ऑनलाइन पोर्टल ई-मित्र से करना होगा। इसके लिए किसान सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकते है। आवेदन के बाद किसान को एक रसीद दी जाएगी जिसे संभाल कर रखना चाहिए।

 


डिग्गी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप खुद आवेदन कर रहें है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और दस्तावेजों को स्कैन कर के अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको ई मित्र पर ही पंजीकरण करना है, वह आपको डिग्गी हेतु सब्सिडी का विकल्प मिल जाएगा। फिर फार्म भरने के लिए आपको अपना आधार नंबर या भामाशाह नंबर डालना होगा जिसके बाद पूरा फार्म आपके सामने आएगा। इसे सावधानी से भरें और दस्तावेज़ अपलोड करके इसे सबमिट कर दें। इसके बाद आवेदन कि रसीद प्राप्त भी डाउनलोड करें। आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवाएगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जाएगी। इसकी समय सीमा 30 दिन की रखी गई है। अगर सब्सिडी के लिए आपका चयन होता है तो जिम्मेदार अधिकारी खुद आपकी भूमि के निरक्षण पर आएगा और आपकी सब्सिडी मंजूर की जाएगी।


डिग्गी योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां कर सकते हैं संपर्क

डिग्गी योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर - कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर - सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर - सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी एवं जिला स्तर पर - उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान से संपर्क किया जा सकता है।

 

 

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