Published - 18 Dec 2021 by Tractor Junction
सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम कृषि सिंचाई योजना भी है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई के लिए यंत्र उपलब्ध कराएं जाते हैं ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सस्ते कृषि यंत्र मुहैया कराएं जा सकें। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत हर राज्य अपने निर्धारित नियमों के तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करता है। इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र मुहैया कराएं जा रहे हैं। इच्छुक किसान इसमें आवेदन करके सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ राज्य के रैयत तथा गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान प्रदान किया जाएगा। किसानों को सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब इस योजना के तहत 44,073 किसान आवेदन कर चुके हैं जिन्हें राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
बिहार सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई उपकारों पर किसानों को लागत मूल्य का 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा कुछ सिंचाई यंत्रों पर सरकार द्वारा शत प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई के साथ-साथ 2.5 हैक्टेयर के समूह ( कम से कम 5 किसान ) हेतु शत-प्रतिशत अनुदान पर शर्तों के साथ ही सामूहिक नलकूप का प्रावधान भी है।
बिहार राज्य सरकार की ओर से कृषि सिंचाई यंत्रों पर प्रति एकड़ लागत के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है, जो इस प्रकार से हैं-
क्र. सं. | सिंचाई पद्धति | लागत | अनुदान | प्रतिशत अनुदान |
1. | ड्रिप सिंचाई | 65827 | 59244 | 90 |
2. | मिनी स्प्रिंकलर | 52548 | 47293 | 90 |
3. | माईक्रोस्प्रिंकलर | 37619 | 33857 | 90 |
4. | पोर्टेबल स्प्रिंकलर | 15193 | 8356 | 55 |
5. | ड्रिप, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर हेतु ट्रेचिंग (80 मीटर) | 3343 | 3343 | 100 |
नोट : यहां पर किसान को ध्यान देना होगा कि जीएसटी पर अनुदान देय नहीं है।
पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य के रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान आवेदन के पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए निम्न किसान पात्र होंगे जो इस प्रकार से हैं-
सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकर से हैं-
सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान के पास पहले से किसान पंजीयन होना जरूरी है। अगर किसी किसान के पास किसान पंजीयन नहीं है तो वे डीबीटी पोर्टल बिहार पर जाकर आवेदन कर के 13 नंबर का पंजीयन संख्या प्राप्त कर सकता है। इस नंबर से ही किसान सभी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान पंजीयन के लिए आधार नंबर कि जरूरत होगी। किसान ऊपर दिए गए योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डीबीटी पोर्टल http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
किसान अपने पसंद के कंपनी का चयन डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करते समय ही कर सकते हैं। डीबीटी पोर्टल पर आवेदन भरने के बाद रेफरेंस नंबर लाभार्थी के मोबाइल पर प्राप्त होगा। किसान यंत्र अधिष्ठापन के उपरांत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को कार्य से संतुष्टि के उपरांत ही किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी को साझा करें।
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