Published - 15 Dec 2021 by Tractor Junction
सरकार की ओर से किसानों के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि किसान भाई कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करें जिससे पानी की व्यर्थ की बर्बादी को रोका जा सके और जल की एक-एक बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। बता दें कि पिछले 10 सालों के दरमियान जल का अत्यधिक दोहन होने से जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इसको लेकर सरकार चिंतित है। ऐसे में राज्य सरकारें भी राज्य के किसानों से कम पानी में पैदा होने वाली फसलों को बोने की बात कह रही है और इसके लिए सरकार से इनपुट अनुदान भी दिया जा रहा है ताकि पानी की बचत हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसान ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया गया है। इस समय मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों से 55 प्रतिशत सब्सिडी पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक किसान भाई इसमें आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है ताकि किसान भाई सस्ते में सिंचाई यंत्र प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र मुहैया करा रही है। सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसान ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट का इस्तेमाल कर किसान कम पानी का उपयोग कर अधिक फसल उत्पादन कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने जारी किए अतिरिक्त लक्ष्य- पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रो इरीगेशन योजनांतर्गत मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए शेष रहे बजट से किसानों को सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त भौतिक लक्ष्य जारी किए गए है। इसके तहत किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई सेट पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अंतर्गत बड़वानी, बालाघाट, रायसेन जिले के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इसके संबंधित विभाग द्वारा जारी सूचना का अवलोकन करें। Link - https://mpfsts.mp.gov.in/reports/UploadImage/file/PMKSY%201295-A%20addl%20target_.pdf
राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत श्रेणी के समस्त वर्ग के किसानों को स्प्रिंकलर सेट पर इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है वहीं राज्य के अन्य किसान वर्ग को लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के लघु/सीमांत किसानों के समस्त वर्ग को ड्रिप सिस्टम पर इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य समस्त वर्ग के किसानों को ड्रिप सिस्टम पर इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश राज्य के किसान वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( माइक्रो इरीगेशन ) के तहत सिंचाई उपकरण (ड्रिप और स्प्रिंकलर) के लिए अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए गए हैं। इच्छुक किसान 14 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से 26 दिसंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 27 दिसंबर 2021 को निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित किसानों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 12 बजे बाद पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद चयनित किसान योजना का लाभ ले सकते हैं।
ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन करना होगा। किसान भाई सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। जैसा कि ये आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। इसमें सभी आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। इसके लिए किसान भाई उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। किसान मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर किसानों को एक ओ.टी.पी प्राप्त होगा। इस ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे।
प्रधानमंत्री सिंचाई यंत्र योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के लिए रजिस्ट्रेशन कराते किसान भाइयों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिन्हें किसानों को आवेदन पत्र भरते समय अपने साथ रखना चाहिए। वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं--
• आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
• बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की कापी
• जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए)
• बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल
• मोबाइल नंबर ओ.टी.पी हेतु।
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