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पीएम किसान योजना : 70 लाख से अधिक किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपए

प्रकाशित - 15 Jun 2023

जानें, किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ और कैसे खाते में आएंगे 12,000 रुपए, जानें, पूरी जानकारी

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय योजना है। इस योजना से किसानों को हर साल 6000 रुपए की राशि केंद्र सरकार से मिलती है। पीएम किसान योजना की लोकप्रियता को देखते हुए कई राज्यों ने इसकी तर्ज पर अपने स्तर भी किसानों के लिए योजना चलाकर किसानों को सीधा लाभ देना शुरू कर दिया है। बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्‌देश्य से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रखी है। 

इस योजना के तहत किसानों को हर साल 4000 रुपए दिए जाते हैं। इसके तहत रबी और खरीफ दोनों सीजन के शुरू होने से पहले उनके खाते में 2000-2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। इस तरह यहां के किसानों को केंद्र और राज्य की दोनों योनजाओं से हर साल कुल मिलाकर 10,000 रुपए मिलता है, लेकिन अब किसानों को 12 हजार रुपए मिलेंगे।

ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आज हम आपको पीएम किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से कैसे आपको 12,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं। 

किसानों को अब ऐसे मिलेगा हर साल 12,000 रुपए

हाल ही में मध्यप्रदेश के राजगढ़ में आयोजित हुए किसान कल्याण महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब प्रदेश के किसानों को इस योजना के तहत पीएम सम्मान जितनी ही राशि यानि 6000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। इस तरह अब प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे 70 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 6000 रुपए और पीएम किसान योजना के 6000 रुपए यानि कुल मिलाकर हर साल 12000 रुपए मिलेंगे।

किसानों को जारी की गई 2000 रुपए की किस्त

हाल ही में मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में आयोजित किए गए किसान कल्याण महाकुंभ (Kisan Kalyan Mahakumbh) में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 70 लाख 61 हजार किसानों के खाते में एक हजार 400 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री द्वारा किसान कल्याण योजना की राशि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करने पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आभार जाताया। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार की तरह ही प्रदेश सरकार भी किसानों को 6000 रुपए हर साल देगी। अब राज्य के प्रत्येक किसान परिवार को दोनों योजनाओं से 12000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

क्या है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantree Kisaan Kalyaan Yojana)

राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन उपलक्ष्य पर की गई थी। इसके तहत किसानों को हर रबी व खरीफ सीजन पर साल में दो बार 2000-2000 रुपए दिए जाते हैं। खास बात ये हैं कि राज्य द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना के साथ-साथ केंद्र की योजना पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिलता है। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों केा पात्र माना गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ लेने लिए इसके लिए आवेदन संबंधित पटवारी अथवा तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

इन लोगों को नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ

जिस तरह पीएम किसान योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए शर्तें तय की गई है, उसी तरह इस योजना के लिए भी पात्रता व शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत जो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, वे इस प्रकार से है-

  • उच्च आर्थिक स्थिति के भू-स्वामी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। इसमें सभी संस्थागत भूमि-स्वामी शामिल हैं।
  • वे कृषक परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद पर पदस्थ हो।
  • इस योजना का लाभ भूतपूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/राज्य मंत्री, लोकसभा/राज्य विधानसभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व/ वर्तमान सदस्य इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • भूतपूर्व और वर्तमान नगर निगम के महापौर, भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
  • केंद्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे।
  • मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • अंतिम मूल्याकंन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति चाहे वे प्रेक्टिस पीरियड में हो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। 

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