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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसानों को जल्द मिलेगा 78 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम

प्रकाशित - 12 Nov 2024

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए लंबित बीमा क्लेमों के भुगतान के निर्देश

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: सरकार की ओर से देश के किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को आंधी, तूफान, बाढ़, तेज बारिश व ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के दौरान फसल हानि पर मुअवाजा दिया जाता है। यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इस योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। लेकिन प्रदेश में कई किसान ऐसे भी जिन्हें फसल नुकसान होने के बावजूद फसल बीमा क्लेम (Crop Insurance Claim) नहीं मिल पाया है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने संबंधित बीमा कंपनियों को किसानों को जल्द लंबित बीमा क्लेम के भुगतान के निर्देश दिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि राज्य के उन किसानों को बीमा क्लेम मिल सकेगा जिनका बीमा क्लेम काफी समय से लंबित हैं।

राज्य में कितने किसानों का बीमा क्लेम है बकाया-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्षों से प्रदेश के कई किसानों के बीमा क्लेम लंबित चल रहे हैं जिसे शीघ्र वितरित करने के निर्देश कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत साल 2017 से 2022-23 तक बीमा कंपनियों में करीब 77 करोड़ 98 लाख रुपए के बीमा क्लेम लंबित हैं। लंबित क्लेमों में बैंक खाता संबंधी कमियों के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है।

कब तक होगा लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान-

राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री के निर्देश के बाद जल्द ही लंबित बीमा क्लेमों का भुगतान किया जाएगा। संभवत: नवंबर माह में ही किसानों को बीमा क्लेम प्राप्त हो जाए। लंबित बीमा क्लेम के निस्तारण के लिए कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकरियों द्वारा शिविर लगाकर प्रभावित किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, नवीन बैंक खाते का विवरण, मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर संबंधित कमियों को दूर किया जाएगा। लंबित बीमा क्लेमों के निस्तारण की कार्यवाही जल्द की जाएगी। इससे राजस्थान के किसानों को राहत मिल सकेगी। बता दें कि पिछले सालों के लंबित बीमा क्लेम वितरित कराने के निर्देश भी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए है जिनके भुगतान बैंक खाता व आधार सत्यापन के अभाव में विफल हो गए थे। इसके लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में संबंधित बीमा कंपनी के साथ बैठक आयेाजित करने और योजना के तहत नवंबर 2024 तक लंबित बीमा क्लेम शीघ्र वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलता है बीमा क्लेम-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत फसल नुकसान होने पर किसानों को आपदा के 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना संबंधित बीमा कंपनी, बैंक, कृषि विभाग या जिला अधिकारियों को देनी होती है। इसके बाद संबंधित बीमा कंपनी (Insurance Company) द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारी आपदा से हुए फसल नुकसान का आकलन करते हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर बीमा क्लेम (Insurance Claim) के लिए दावा किया जाता है। इसके लिए कंपनी से दावा फार्म लेकर उसे किसान को भरना होता है। इसमें किसान को अपना नाम, प्रभावित फसल का सर्वेक्षण नंबर, प्रभावित फसल क्षेत्र एकड़ में, किसान एप्लीकेशन नंबर (एनसीआईपी के अनुसार), किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, केसीसी अकाउंट नंबर (यदि किसान ने लोन लिया हुआ है) सेविंग बैंक खाता नंबर (यदि किसान ने लोन नहीं लिया है) आदि विवरण देना होता है। वहीं फसल काटाई के बाद की घटनाओं के लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऐप की सहायता से फसल नुकसान की तस्वीरों के साथ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जानकारी देनी होती है। सत्यापन का काम पूरा होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

किसान कैसे ले सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ-

यदि आप किसान है और आप चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो सके तो आप केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसमें योजना के तहत अधिसूचित रबी फसलों का बीमा 1.5 प्रतिशत प्रीमियम पर किया जाता है। वहीं खरीफ फसलों का बीमा 2 प्रतिशत प्रीमियम पर होता है। इसके अलावा योजना में वाणिज्यिक व बागवानी फसलों का बीमा भी किया जाता है, हालांकि इसकी प्रीमियम दर थोड़ी अधिक होती है। योजना के तहत वाणिज्यिक व बागवानी फसलों का बीमा 5 प्रतिशत प्रीमियम पर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने क्षेत्र नजदीकी के कृषि विभाग या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

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