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प्रधानमंत्री आवास योजना : अब तीन दिन में होगा आवेदनों का सत्यापन, हर पात्र को मिलेगा मकान

प्रकाशित - 07 Sep 2024

पीएम आवास योजना को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, कोई पात्र व्यक्ति नहीं छूटे

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत सरकार की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर घर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) के नाम से संचालित है। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी को बैंक लोन और सब्सिडी (subsidy) की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे घर खरीद सकें। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए सरकार अधिकतम 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए भी पैसा दिया जाता है। इस तरह यह योजना शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजना है।

हाल ही में पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपात्र को योजना का लाभ नहीं मिल पाए इसका ध्यान रखा जाए और पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। खास बात यह है कि निर्देशों में कहा गया है कि पीएम आवास योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का सत्यापन तीन दिन के भीतर किया जाए ताकि लाभार्थी को योजना का लाभ मिलने में देरी नही हो। इससे इस योजना के तहत हर पात्र बेघर को अपना घर मिल सकेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर रखें जाएंगे दो रजिस्टर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 का कार्यक्रम आ चुका है। नए निर्देशों के अनुसार सचिव व बीडीओ की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अपात्रों को आवास नहीं दिया जाए और पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे, इसके लिए अब ग्राम पंचायत स्तर पर दो रजिस्टर रखे जाएंगे। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 (Pradhan Mantri Awas Yojana- Rural Beneficiary Selection 2024) नाम से जाना जाएगा। इसमें हर दिन की गतिविधि दर्ज की जाएगी। खंड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे इस रजिस्टर का अवलोकन करें। वहीं बीडीओ ब्लॉक मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक करेंगे और आवास के सर्वेक्षण व अन्य मानकों के बारे में जानकारी देंगे।

आवेदन के सत्यापन के संबंध में दिए गए यह निर्देश

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी सरकार की ओर से अधिकारियो को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं--

  • आवेदन का सत्यापन हर हाल में तीन दिन के अंदर करना जरूरी होगा।
  • योजना के पात्र व्यक्तियों का फोटो पहचान पत्र जिला मुख्यालय पर भी होगा।
  • योजना के पात्र व अपात्रों का नाम गांव में सार्वजनिक स्थल पर वॉल राइटिंग के जरिये लिखा जाएगा।
  • यदि कोई पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से छूटा और अपात्र को इसका लाभ मिला तो इसकी जिम्मेदारी सत्यापन करने वाले अधिकारी की होगी।
  • इस सूचना पर बीडीओ की जिम्मेदारी होगी कि थर्ड पार्टी सत्यापन पर तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जल्द होगा सर्वे शुरू

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस-2024 का सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा। सर्वे से पहले अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वे के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कोई पात्र योजना के लाभ से छूट न जाए। सर्वे से पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठक करके या अन्य माध्यमों से आमजन में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पीएम आवास योजना की बैठक में कहा गया है कि ग्राम पंचायत भवनों, सार्वजिनक स्थानों की दीवारों पर पात्रता व अपात्रता की शर्तें अवश्य लिखवा दी जाए। कोटे दोरों के जरिये भी इसका प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पीएम आवास योजना के लिए क्या है पात्रता

पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के तहत पात्रता की शर्तें के अनुसार आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा व भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति, हाथ से मैला ढोने वाले, जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए मजदूर आदि योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए यह होंगी अपात्रताएं

यदि किसी परिवार के पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है तो उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी अपात्रताएं रखी गई है, जो इस प्रकार से हैं-

  • जिस परिवार का कोई सदस्य 15 हजार रुपए रुपए मासिक आय प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • जिस परिवार को कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • जिस परिवार के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है, वे पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले क्रेडिट कार्ड धारक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार इस योजना में आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे।

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