प्रकाशित - 01 Dec 2024
रबी सीजन (Rabi Season) में किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के उद्देश्य से उन्हें सस्ती दर पर कृषि कनेक्शन (Agricultural Connection) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ राज्य सरकार की ओर से अस्थाई पंप कनेक्शन (Temporary pump connection) के लिए राशि का निर्धारण भी कर दिया गया है। किसानों को उसी के अनुसार अस्थाई पंप कनेक्शन की राशि का भुगतान करना होगा। राज्य में किसानों को तीन से पांच माह के लिए अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
इस संबंध में मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में बिना रूकावट एवं गुणवत्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन (Temporary pump connection) देने की समुचित व्यवस्था की गई है। किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करके कृषि पंप कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पंप कनेक्शन की दरें (Rates for temporary pump connection) 4 अप्रैल 2024 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को अस्थाई पंप कनेक्शन (Temporary Agricultural Pump Connection) के लिए कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान करना होगा। कंपनी के मुताबिक उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने से कैपेसिटर सरचार्ज (Surcharge) देय नहीं होगा।
मध्यप्रदेश में किसानों को अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन (Temporary pump connection) लेने के लिए सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। सब्सिडी के बाद किसानों को हार्स पावर (HP) के हिसाब से चार्ज देना होगा जिसका विवरण इस प्रकार से है-
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील कि है कि वे अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन (Temporary Agricultural Pump Connection) लेने के लिए बिल की राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन (POS machine) के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेंटर नंबर 1912 से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी आधिकारिक वेबसाइट portal.mpcz.in पर विजिट कर सकते हैं या नजदीकी विद्युत विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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