Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अब बटाईदार किसानों को भी मिलेगा। इसके अलावा किसानों को अब समय पर बीमा क्लेम का पैसा दिया जाएगा। यदि क्लेम भुगतान में देरी होती है तो बीमा कंपनी की ओर से 12 प्रतिशत अधिक राशि किसानों को भुगतान करनी होगी।
यह जानकारी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई। पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) पर सांसदों के सवालों के जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की सहायता के लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से अब तक करीब 4 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से आग लगने से फसल नष्ट होने पर नुकसान की भरपाई की जाएगी। क्लेम भुगतान में देरी होने पर 12 प्रतिशत अधिक राशि किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा बटाईदार किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कृषि से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के आवेदन पहले 3.51 करोड़ थे। अब इसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। आवेदन दुगुने हो गए हैं। अब इस योजना में आवेदन 8.69 करोड़ हो गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना का लाभ (Benefits of PM Fasal Bima Yojana) 3.97 करोड़ किसानों को मिला है।
पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत खाद्य फसलें जैसे- अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन फसलें जैसे- सरसों, सोयाबीन, मूंगफली आदि फसलों का बीमा किया जाता है। इसके अलावा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक फसलें जैसे- गन्ना, कपास आदि और वार्षिक बागवानी फसलें फल व सब्जियों का बीमा किया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत अनाज, दलहन और तिलहन सहित खाद्यान्न फसलों का बीमा कराने पर रबी सीजन की फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम का भुगतान होता है। जबकि खरीफ सीजन की फसलों का बीमा के लिए 2 प्रतिशत की दर से प्रीमियम देना पड़ता है। इसके अलावा बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के प्रीमियम की दर इससे थोड़ी अधिक होती है। पीएम फसल बीमा के तहत बागवानी और वाणिज्यिक फसलों का प्रीमियम 5 प्रतिशत की दर से लिया जाता है। किसान स्वैच्छा से अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए स्वतंत्र हैं।
पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत फसल हानि के लिए जिन जोखिमों को कवर किया जाता है, वे इस प्रकार से हैं-
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