प्रकाशित - 14 Jun 2024
केंद्र की मोदी सरकार ने 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण के बाद अपना तीसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के कारण देश में लगी आदर्श आचार संहिता की पाबंदियां भी समाप्त हो गई है। आचार संहिता के कारण अब तक बंद पड़ी लोक कल्याणकारी योजनाओं को राज्य सरकारों ने लागू करना शुरू कर दिया है। कई राज्य सरकारों ने किसानों का लोन माफ करने की घोषणा की है। कृषि ऋण माफी योजना की सबसे अधिक चर्चा बनी हुई है। जल्द ही कई राज्यों में किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक की अधिकांश ऋण माफी योजनाओं में 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक कर्ज लेने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाती थी लेकिन अब नई घोषणाओं के अनुसार किसानों का 2 लाख रुपए तक कृषि लोन माफ किया जाएगा। अगर आपने भी कृषि कार्य के लिए सरकारी या सहकारी बैंकों से लोन लिया है तो लोन माफी की लिस्ट में आपका नाम भी आ सकता है। आइए, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट से जाने कि किन किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा और ऋण माफी योजना की प्रमुख शर्तें क्या है।
आजादी के बाद से अब तक किसानों को सिर्फ दो बार ही राष्ट्रव्यापी ऋण माफी योजना का लाभ मिला है जबकि राज्य सरकारों की ओर से कई बार ऋण माफी की जा चुकी है। स्वतंत्रत भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी कृषि ऋण माफी योजना सन् 1990 में वीपी सिंह सरकार ने लागू की थी। इस योजना से सरकारी खजाने पर 10 हजार करोड़ रुपए का भार पड़ा था। इसके बाद सन् 2008 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना लागू की जिस पर 71 हजार 680 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
किसानों का कर्ज माफ करने में देश के 10 राज्य प्रमुख रूप से आगे हैं और 50 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन एक या उससे अधिक बार माफ कर चुके हैं। ये प्रमुख राज्य इस प्रकार से हैं :
राज्य का नाम | कर्ज माफी की सीमा |
---|---|
कर्नाटक | 2 लाख रुपए |
उत्तरप्रदेश | 1 लाख रुपए |
मध्यप्रदेश | 2 लाख रुपए |
महाराष्ट्र | 1.5 लाख रुपए |
राजस्थान | 50 हजार रुपए से लेकर समस्त फसली ऋण |
तेलंगाना | 1 लाख रुपए |
पंजाब | 2 लाख रुपए |
छत्तीसगढ़ | 1 लाख रुपए से लेकर समस्त फसली ऋण |
तमिलनाडू | 1.5 लाख रुपए |
जम्मू-कश्मीर | 1 लाख रुपए |
इन राज्यों में कृषि ऋण माफी योजनाएं 2014 से 2018 के बीच लागू की गई और करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया। अब 2024 में झारखंड और तेलंगाना में किसानों का 2 लाख रुपए तक फसली ऋण माफ करने की प्रक्रिया चल रही है।
अगर आप झारखंड के किसान है और आपने अल्पकालीन फसली ऋण वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक से लिया है और अभी तक लोन को नहीं चुका पाए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब झारखंड की चंपाई सोरन सरकार ने ऐसे किसानों का 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने का फैसला किया है। ऋण माफी योजना का लाभ एनपीए खाता धारक किसानों काे भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के किसानों का दो लाख रुपए का लोन माफ किया जाएगा। इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करें। योजना के तहत उन किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले लोन लिया था। हालांकि ऐसी भी उम्मीद है कि सरकार लोन लेने की अंतिम तिथि सीमा में कुछ परिवर्तन कर सकती है।
झारखंड सरकार ने समय पर लोन चुकाने वाले किसानों का भी ध्यान रखा है और उन्हें फायदा पहुंचाने की बात कही है। झारखंड के सीएम ने कहा कि जिन किसानों ने समय पर अपना लोन चुका दिया है, उन्हें ब्याज मुक्त कृषि लोन दिया जाएगा। वहीं झारखंड में अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। यहां आपको बता दें कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 4 लाख 73 हजार किसानों का कर्जा माफ किया जा चुका है।
झारखंड सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की है। जो इस प्रकार है :
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान https://jkrmy.jharkhand.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। यहां आपको ऋण माफी की सभी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन से पहले किसान अपने पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि रख लें और फार्म भरने समय मांग के अनुसार सबमिट कर दें। सरकार की घोषणा के बाद आपका लोन माफ किया जाएगा।
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