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नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन : सिंचाई यंत्रों पर 55 प्रतिशत तक सब्सिडी

Published - 18 Jan 2021

सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र के लिए अभी करें आवेदन : जानें, कैसे करें आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज़?

भारत में कृषि विकास के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है जिनसे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्यों के नियमानुसार किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं जिससे उनके प्रदेश में फसल उत्पादन बढ़ सके और किसानों को भी फायदा हो। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई यंत्रों पर अनुदान मुहैया करा रही है। यह अनुदान कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड  सिक्योरिटी मिशन (एनएफएसएम) योजना के तहत दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान सब्सिडी पर यंत्र प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1


इन सिंचाई यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी

स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट , विद्युत पम्प, मोबाइल रेनगन


इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

  • राज्य सरकार ने अलग-अलग जिलों में विभिन्न योजनाओं के तहत जिलेवार लक्ष्य जारी किए हैं। वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनांर्गत सिंचाई यंत्रों (स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन) के जिलेवार लक्ष्य चयनित जिले (कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिण्डौरी, मंडला, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, सतना, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, हौशंगाबाद एवं बैतुल) में जारी किए गए हैं। इन जिलों में रहने वाले इच्छुक किसान स्प्रिंकलर सेट एवं पाइप लाइन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं योजना के अंतर्गत सिंचाई यंत्रों (स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन, विद्युत पम्प, मोबाइल रेनगन) के जिलेवार लक्ष्य चयनित जिले (कटनी, सिवनी, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा एवं राजगढ़) में जारी किए गए हैं। इन जिलों में रहने वाले इच्छुक किसान स्प्रिंकलर सेट, विद्युत पम्प, मोबाइल रेनगन एवं पाइप लाइन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

किस सिंचाई यंत्र पर कितनी सब्सिडी?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) गेहूं योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन वर्ष 2020-21- इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, पंप सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान या 10 हजार रुपए जो भी कम हो, रेनगन पर रुपए 15,000/- प्रति मोबाइल रेन गन या लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक-समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं। अन्य कृषक- समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं। इसके अलावा किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर भी दी जाने वाली सब्सिडी एवं कृषक अंश की जानकारी देख सकते हैं।

 

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सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए कब करें आवेदन?

योजना के तहत जारी लक्ष्यों के विरूद्ध दिनांक 15 जनवरी 2021 (दोपहर 12 बजे से) से 27 जनवरी 2021 तक पोर्टल पर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 28 जनवरी 2021 को सम्पादित की जाएगी, इसके बाद चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची शाम 5 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। चयनित किसान ही योजना के तहत अनुदान पर दिए गए सिंचाई यंत्र ले सकते हैं।


सिंचाई यंत्र सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए ये देने होंगे दस्तावेज

अनुदान पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए किसान को अपने आधार कार्ड की कॉपी बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु ), बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल आदि दस्तावेज चाहिए होंगे।


सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए नियम एवं शर्तें

  • मध्यप्रदेश के वहीं किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि हो।
  • इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
  • कृषकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विक्रेता द्वारा काटे गए बिल (देयक) पर लिखी गई कीमत के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिए किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जाए।
  • शासन द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्णत: निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखी जा सकती है।
  • यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते है।

 

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सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए कैसे करें आवेदन

मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू रहेगी। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर पर किसानों को एक ओ.टी.पी प्राप्त होगा। इस ओटीपी माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू रहेगी।


विशेष- हालांकि सिंचाई यंत्र अनुदान योजना के बारे में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है। फिर भी और अधिक जानकारी के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx देखें।

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