प्रकाशित - 22 Sep 2024
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) और गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural) का संचालन किया जा रहा है। इसमें पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural) के तहत पात्र लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। वहीं पीएम आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) के तहत लाभार्थी को अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर ओडिशा से इस योजना के तहत अलग-अलग राज्यों के करीब 30 लाख लोगों को पक्के घर दिए। वहीं पीएम मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों 26 लाख और शहरी क्षेत्र में 4 लाख नए घर बनाने की घोषणा की।
लेकिन इधर राजस्थान के भीलवाड़ा के असींद तहसील के नेगड़िया पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर पात्रता सूची से नाम हटाए जाने का मामला सामने आया है। खबरों में बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची में से 51 पात्र परिवार के लाभार्थियों के नाम काट दिए गए। इधर लाभार्थियों का कहना है कि वे इस योजना के पात्र है और उन्हें ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज लाभार्थियों का पंचायत समिति के बाहर प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव व सरपंच पर मिली भगत करके सूची से नाम काटने का आरोप लगाया है।
यदि ऐसा किसी के साथ हो तो वे कहां शिकायत करें, किससे बात करें, फोन से कैसे शिकायत करें, इस विषय पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि बिना किसी रूकावट के पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural List) में यदि किसी लाभार्थी को ऐसा लगता है कि उसने योजना की पात्रता व सभी शर्तों को पूरा किया है, इसके बावजूद उसका नाम पीएम आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट से काट दिया गया है तो वह इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी भी व्यवस्था की गई है। आप अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपकी समस्या का समधान यहां नहीं हो रहा या यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आप इस संबंध आवास सहायक या प्रखंड विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural List) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx पर जाकर भी इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता दें कि हर स्तर पर शिकायत मिलने की तारीख से 45 दिन के भीतर शिकायत का निपटरा करने का प्रावधान है। इसके अलावा योजना के हेल्पलाइन नंबर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के लिए पात्रता ओर शर्तें भी निर्धारित है। यदि आप इन पात्रताओं को पूरा नहीं करते हैं तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। योजना से संबंधित प्रमुख पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं-
यदि आप पीएम आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी की सूची (List of beneficiaries of PM Awas Yojana Gramin) में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप नीचे दिए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं-
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