Published - 12 Nov 2021 by Tractor Junction
यूपी की आदित्यनाथ योगी सरकार ने प्रदेश की बेटियों के विवाह में अनुदान देने की योजना शुरू की गई है। इस योजना को विवाह अनुदान योजना के नाम से शुरू किया गया है। इसके तहत बेटियों के विवाह पर यूपी सरकार की आरे से 51 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। ये सहायता आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों की बेटियों के लिए दी जाएगी। बता दें कि ये अनुदान एक परिवार की दो बेटियों को दिया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद गरीब परिवार को बेटियों की शादी में आर्थिक रूप से सहयोग करना है। आइए आज हम आपको ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से इस योजना की जानकारी दे रहे हैं, आप इस खबर को पूरा पढ़े और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सके।
उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ की ओर से इस योजना की शुरुआत 2016-17 में की गई थी। इस योजना के तहत एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग की गरीब परिवार की बेटियों की शादी करवाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। यूपी सरकार की ओर से शुरू की गई ये योजना काफी महत्वपूर्ण है। इसका फायदा गरीब परिवार की बेटियों को मिलेगा। बता दें कि कई गरीब परिवार आर्थिक तंगी के चलते बेटियों का विवाह नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सरकार ने इस योजना को शुरू करके गरीब परिवार को आर्थिक सहायता दी है।
• इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है।
• इस योजना में आवेदन करने वाले के पास बैंक खाता होना जरूरी है। क्योंकि अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
• आवेदक का बैंक खता राष्ट्रीयकृत बैंक) में होना अनिवार्य है। जैसे- एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैक आदि।
• बैंक खाता आपके धार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
• इस योजना के तहत एक परिवार की दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
• इस योजना का आवेदन करने वाले ग्रामीण परिवार की कुल वार्षिक आय 46080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• यदि परिवार शहर में निवास कर रहा है तो उस परिवार की कुल वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• विवाह अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन शादी के 90 दिन से पहले या शादी के 90 दिन के बाद (छह महीने) के अंदर तक किया जा सकता है।
• विवाह अनुदान योजना यूपी का लाभ प्रदेश की 18 साल से अधिक उम्र की बेटियों की शादी के लिए प्रदान किया जाएगा।
• विवाह के समय लडक़ी की उम्र 18 साल और लडक़े की उम्र 21 साल होनी चाहिए।
• शादी अनुदान योजना के लिए राज्य में रह रहे सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य जाति, और अल्पसंख्यक जाति वाले लोग इसके पात्र होंगे।
• शादी से 90 दिन से पहले या शादी के 90 दिन बाद योजना का आवेदन करना आवश्यक है। यदि निर्धारित समय के बाद आवेदन करते है तो आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
• आवेदक का आधार कार्ड
• बेटी की शादी का कार्ड
• लडक़ा और लडक़ी का जन्म प्रमाण-पत्र
• बैंक खाते का आईएफएससी कोड
• बैंक खाता अकाउंट नंबर (इसके लिए बैंक पास बुक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी)
• परिवार का आय प्रमाण पत्र
• पहचान पत्र के लिए वोटर आईडी या राशन कार्ड
• लडक़े व लडक़ी का जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो
• मूल निवास प्रमाण पत्र
• रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
जो गरीब परिवार विवाह अनुदान योजना यूपी का लाभ पाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विवाह अनुदान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी।
पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करें। होम पेज खुलने पर आप लॉगिन विंडो पर जाकर सेलेक्ट टाइप, पासवर्ड, और कैप्चा कोड को भरें। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। जिसके बाद आप लॉगिन कर सकते है।
यदि आपने अपने उत्तर प्रदेश कन्या अनुदान योजना के आवेदन फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधार जा सकता है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए अनुसार प्रक्रिया अपनानी होगी।
प्रश्न 1. यूपी विवाह अनुदान योजना में मिलने वाली सहायता राशि कितनी है?
उत्तर - यूपी विवाह अनुदान योजना में बेटी के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की राशि दी जाती है।
प्रश्न 2. क्या 51 हजार रुपए की अनुदान राशि नकद दी जाती है?
उत्तर - नहीं, अनुदान राशि नकद नहीं दी जाती है। इस राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
प्रश्न 3. यदि लडक़ी की उम्र 18 वर्ष नहीं हो और उसकी शादी हो गई हो, तो क्या उसे भी विवाह अनुदान योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर - लडक़ी की शादी यदि 18 साल से कम उम्र में कर दी गई है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि विवाह अनुदान योजना की शर्त के अनुसार शादी के समय शादी की लडक़ी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।
प्रश्न 4. एक परिवार की कितनी बेटियों की शादी के लिए सरकार से विवाह अनुदान प्राप्त किया जा सकता है?
उत्तर - एक परिवार की दो बेटियों को ही इस अनुदान का लाभ मिल सकता है। इससे ज्यादा को नहीं।
प्रश्न 5. क्या विवाह अनुदान योजना का लाभ राज्य की सभी बेटियों मिलेगा?
उत्तर - जो परिवार गरीब है और जिनके परिवार की आय बहुत कम है। उनकी मदद के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत ऐसे परिवार की बेटियों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानि गरीबी रेखा से नीचे के लोग इस योजना के पात्र होंगे। संपन्न परिवार के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।