जानें, क्या है महिला समृद्धि योजना और इसके लाभ
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार की ओर से महिलाओं को स्वरोजगार खोलने के लिए बहुत ही कम ब्याज पर बैंक से लोन मुहैया कराया जाता है। इससे वे अपना रोजगार शुरू कर सकती है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति की गरीब महिलाओं के लिए खास योजना चला रखी है। इसके तहत महिलाओं को अपना रोजगार खोलने के लिए बैंक से 60 हजार रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से हरियाणा सरकार की महिला समृद्धि योजना की जानकारी दे रहे हैं ताकि राज्य की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।
क्या है हरियाणा महिला समृद्धि योजना (Haryana Mahila Samridhi Yojana)
हरियाणा राज्य की मनोहर लाला खट्टर सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य की अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के एससी वर्ग की महिलाओं को स्वयं का रोजगार खोलने के लिए सरकार की ओर से अधिकतम 60,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा।
महिला समृद्धि योजना में ऋण लेने पर कितना देना होगा ब्याज
वैसे यदि बैंक से ऋण लिया जाता है तो उसमें ऊंची दर से ब्याज देना होता है। यह दरें लगभग 9 प्रतिशत या 9.50 प्रतिशत तक हो सकती हैं। लेकिन महिला समृद्धि योजना के तहत लिए गए लोन की ब्याज दर मात्र 5 प्रतिशत है। इसमें आपको प्रति वर्ष 5 प्रतिशत ब्याज ही देना होगा।
माना आपने 60 हजार रुपए का बैंक लोन लिया तो आपको हर साल 3 हजार रुपए ब्याज देना होगा। यदि प्रति माह के हिसाब से देखें तो इस योजना के तहत आपको सिर्फ 250 रुपए प्रति माह ही ब्याज देना होगा। जो इस समय लोन पर सबसे कम ब्याज है। हालांकि बैंक ब्याज दर में आरबीआई के नियमों के अनुसार बदलाव होता रहता है।
महिलाएं किन व्यवसायों के लिए लें सकती हैं ऋण / लोन
महिला समृद्धि योजना के तहत राज्य की महिलाएं जिन उद्योग और व्यवसाय खोलने के लिए ऋण (लोन) ले सकती है, उनकी सूची इस प्रकार से है-
- पापड़, अचार, मंगोड़ी बनाना
- बांस की टोकरी, कुर्सी बनाना
- चाय की दुकान खोलना
- सिलाई की दुकान खोलना
- डेयरी फार्मिंग शुरू करना
- चूड़ी की दुकान खोलना
- कॉस्मेटिक की दुकान खोलना
- कपड़े की दुकान खोलना
- ब्यूटी पार्लर खोलना
- बुटीक खोलना
- कोई अन्य व्यवहार्य व्यवसाय खोलने के लिए ऋण ले सकती हैं।
महिला समृद्धि योजना के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें
महिला समृद्धि योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है। यदि आप इसकी पात्रता और शर्तों को पूरा करती हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकती है। ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं-
- इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सिफ अनुसूचित जाति की महिलाएं ही पात्र होंगी।
- आवेदन करने वाली महिला हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए जो कि आधार से लिंक किया हुआ होना चाहिए।
महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
महिला समृद्धि योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड
- महिला का हरियाणा राज्य मूल निवास प्रमाण-पत्र
- महिला का आयु प्रमाण-पत्र
- महिला का आय प्रमाण-पत्र
- महिला का बीपीएल राशन कार्ड में नाम होना जरूरी है।
- महिला का जाति प्रमाण-पत्र
- महिला का पहचान-पत्र
- बैंक अकाउंट विवरण, इसके लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। महिला का स्थाई मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
- आवेदन करने वाली महिला की पासपोर्ट साइज फोटो
महिला समृद्धि योजना में कैसे करें आवेदन
महिला समृद्धि योजना में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। योजना के लिए पात्रता रखने वाली महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती है। ऑफलाइन आवेदन जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कुछ निर्धारित शुल्क देकर किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के निकटम जन सुविधा केंद्र जाना होगा। निर्धारित शुल्क और आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। ध्यान रहे यदि आप ऑफलाइन आवेदन कर रही है तो आवेदन की एक कॉपी आपने पास अवश्य रखें।
महिला समृद्धि योजना में ऑनलाइन की प्रक्रिया
महिला समृद्धि योजना में यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया अपनानी होगी-
- सबसे पहले इस योजना में आवेदन करने वाली महिला को इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज में आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखाई देगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अब आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- यहां आपको महिला समृद्धि योजना फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य का नाम और कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
- इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको फिर से आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा।
- होम पेज पर लॉगिन सेक्शन पर जाकर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ आप को लॉगिन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर सभी स्कीम की सूची में से महिला समृद्धि योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा। अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- इसके साथ ही फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉॅपी को अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह महिला समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
महिला समृद्धि योजना हरियाणा की खास बातें
- महिला समृद्धि योजना हरियाणा का लाभ राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। अन्य वर्ग की महिलाएं इसकी पात्र नहीं होंगी।
- योजना के तहत आवेदन करके महिला उम्मीदवार को योजना से संबंधित पात्रता और शर्तें पूरी करनी होगी। तभी इस योजना का लाभ वे उठा पाएंगी।
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
- महिला समृद्धि योजना हरियाणा के तहत पात्र महिलाओं को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए 60,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इसके अलावा योजना के तहत बीपीएल परिवार से जुड़ी महिलाओं को ऋण पर 10 हजार तक का अनुदान दिया जाएगा।
- जो महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार खोलना चाहती है और पैसे की समस्या से जुझ रही हैं वे इस योजना का लाभ उठा कर स्वयं का व्यवसाय खोल सकती है।
- इस ऋण की सहायता से प्रदेश की महिलाएं छोटा-मोटा काम शुरू करके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ परिवार की आर्थिक तौर पर मदद कर पाएंगी।
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