कर्ज ऋण माफी योजना : इन किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण होगा माफ

Share Product प्रकाशित - 08 Dec 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कर्ज ऋण माफी योजना : इन किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण होगा माफ

कृषि ऋण माफी योजना: किसानों को जल्द मिलेगा 50 हजार रुपए तक का ऋण माफी का लाभ

किसानों की कर्ज माफी को लेकर खुशखबर सामने आई है। सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला किया है। सरकार, अब किसानों का पुराना कर्ज माफ करने जा रही है। हालांकि अब तक कई राज्य सरकारें किसानों का कर्ज माफ करने की पहल कर चुकी हैं जिसका लाभ किसानों को मिला है। इसी कड़ी में अब झारखंड सरकार ने किसानों का पुराना कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इसमें उन किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे जो किसान कर्ज माफी योजना के लिए पात्र है लेकिन इसके वाबजूद उन्हें अब तक कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से झारखंड सरकार की ओर से किसानों की ऋण माफी के संबंध में दिए गए निर्देश और ऋण माफी योजना की पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। 

पात्र किसानों को नहीं मिल पाया ऋण माफी योजना का लाभ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों को उनके द्वारा लिए गए पुराने कृषि ऋण से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारों द्वारा राज्य में कृषि ऋण माफी योजना लाई गई थी, लेकिन कुछ कारणों से सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। इस बीच पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफी योजना के वंचित पात्र किसानों की ऋण माफी कार्य को गति देने की बात कही है। साथ ही अधिकारियों को किसानों के ऋण माफी से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कहा है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि जेकेआरएमवाई के तहत राज्य में 9 लाख 7 हजार 753 पात्र किसानों का ऋण माफी किया जाना था, लेकिन विभिन्न बैंकों द्वारा 9 लाख 7 हजार 753 पात्र किसानों के विरुद्ध मात्र 6 लाख 6 हजार किसानों का डाटा ही अपलोड किया जा सका है। इससे योजना के शेष पात्र किसान अभी भी ऋण माफी योजना के लाभ से वंचित हैं।

भारत में मिनी ट्रैक्टर की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

शेष पात्र किसानों की ऋण माफी दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों का डाटाबेस तैयार करने को कहा है ताकि शेष पात्र किसानों को भी ऋण माफी का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी अभियान चलाकर पात्र किसानों का पंचायत वार डाटा बेस तैयार कराएं, ताकि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत उन्हें ऋण माफी का लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैसे पात्र किसान जिनका ऋण माफ किया जा चुका है उनका डाटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी सार्वजनिक किया जाए।

कृषि ऋण माफी योजना में किस तरह मिलेगा किसानों को लाभ

किसानों को अपने द्वारा लिए गए पुराने कृषि ऋण से मुक्त करने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2020-21 में “झारखंड कृषि ऋण माफी योजना” की शुरुआत की गई थी। इस योजना का लाभ किसानों को इस प्रकार से प्रदान किया जाएगा।

  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी रैयत/ गैर रैयत किसान उठा सकते हैं।
  • यह योजना झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से फसल अल्पावधि ऋण (KCC) पर लागू की गई है।
  • योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया बैंक खातों में 50,000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी।
  • इस योजना में लाभ एक परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा।

क्या है कृषि ऋण माफी योजना झारखंड (Kisan Karj Mafi yojana)

किसानों को पुराने कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से साल 2020-21 में कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जाएंगे। इस योजना के तहत अभी तक कई लाख किसानों के पुराने कर्ज माफ किए गए हैं। इसमें किसानों के 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा।

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का क्या है उद्देश्य

कृषि ऋण माफी योजना (Loan Waiver Scheme) को शुरू करने का उद्देश्य झारखंड राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत दिलाना है। योजना के लिए सरकार के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं -

  • फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना।
  • नये फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना।
  •  किसान समुदाय के पलायन को रोकना।
  • कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।

कृषि ऋण माफी योजना में आवेदन के लिए पात्रता और शर्तें

इस योजना का लाभ लेने के लिए वे ही किसान पात्र होंगे जो इस योजना में दी गई सभी पात्रता और शर्तों को पूरा करते हैं, ये पात्रता और शर्ते इस प्रकार से हैं-

  •  किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए।
  •  एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
  • आवेदक मान्य राशन कार्डघारक होने चाहिए।
  • आवेदक किसान केडिट कार्डघारक होने चाहिए।
  • आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए।
  • फसल ऋण झारखंड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  • दिवंगत ऋणघारक का परिवार।
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।

ऋण माफी योजना की और अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

कृषि ऋण माफी योजना झारखंड के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

कृषि ऋण माफी योजना झारखंड में आवदेन के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर और उसकी पासबुक की कॉपी
  • किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।

कैसे करें कृषि ऋण माफी योजना झारखंड के लिए ओवदन

यदि आप झारखंड से हैं और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन कर सकते हैँ। इसके अलावा यदि आप इस योजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने जिले के निकटतम कृषि विभाग या उद्‌यानिकी विभाग से संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।   

कृषि ऋण माफी योजना झारखंड की खास बातें

  • इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं। यहां रैयत किसानों से तात्पर्य उन किसानों से है जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं। वहीं गैर रैयत किसान वे हैं जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते हैं।
  •  इसके लिए बैंक द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड से आच्छादित स्टेंडर्ड KCC LOAN के विवरण, ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। 
  •  31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  •  31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50000 रुपए तक के बकाया राशि ऋण माफ किए जाएंगे।
  • योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जा रही है।
  • ऑनलाइन क्रियान्वयन से आवेदक तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम संपर्क होगा।
  •  आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया होगी।
  •  आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रखी गई है जिसे हर किसान समझ सकता है।
  • कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध हो सके।
  • इस योजना के तहत डीबीटी (DBT) के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी की जाएगी। 
  • इसके अलावा इस योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों फार्मट्रैक ट्रैक्टर, मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

हमसे शीघ्र जुड़ें

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back