प्रकाशित - 10 May 2023
ऋण माफी योजना (loan waiver scheme) को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर किसानों के लिए आई है। जिन किसानों ने कृषि कार्यों के लिए सहकारी बैंकों से ऋण ले रखा है, उन्हें राहत प्रदान की गई है। इन किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण पर लगने वाला ब्याज माफ (interest waived) कर दिया गया है। इससे अब ऐसे किसानों को अपने द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा। सिर्फ ऋण की मूल राशि चुकाकर वे अपने ऋण से मुक्त हो सकते हैं। किसानों को यह राहत मध्यप्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही है। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के उन डिफाल्टर (defaulter) किसानों को राहत प्रदान करने का फैसला लिया है जिन्होंने बैंक से ऋण ले रखा है और जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पूरा ऋण चुकाने में असमर्थ है। ऐसे किसानों का सरकार ने ऋण पर लगने वाला ब्याज माफ कर दिया है। अब ऋणी किसान अपने ऋण की मूल राशि बैंक में जमा करवा कर अपने पुराने ऋण से मुक्त हो सकेंगे। इससे किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें बैंक से दुबारा ऋण मिल सकेगा। बता दें कि डिफाल्टर किसानों को बैंक ऋण नहीं देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों के हित में ब्याज माफी का फैसला लिया है ताकि किसान आसानी से ऋण चुका कर बैंक से नया ऋण (new loan) लेने के पात्र हो जाएं। उन्हें दुबारा आसानी से बैंक से लोन मिल सके।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के डिफॉल्टर (defaulter) किसानों को बकाया ब्याज राशि को माफ करने की योजना को मंजूरी दे दी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 9 मई 2023 को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 2 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज माफी की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ प्रदेश के 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत इन किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर लगने वाला करीब 2 हजार 123 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार की ओर से माफ कर दिया गया है। ऐसे में ये डिफाल्टर किसान मूल रकम चुका कर ऋण मुक्त हो जाएंगे।
ब्याज माफी योजना (interest subvention scheme) को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की है कि जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गए हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी। मंत्रिपरिषद् द्वारा यह योजना मंजूर की गई है। ऐसे डिफॉल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूलरकम एवं ब्याज को मिलाकर 2 लाख रुपए तक ऋण बकाया है, उन किसानों के ब्याज की भरपाई अब राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। ब्याज माफी योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिन किसानों पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिलाकर 2 लाख रुपए तक का ऋण 31 मार्च 2023 तक बकाया है।
जिन किसानों ने सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लिया है उन्हें ऋण चुकाने पर उधार खाद लेने की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत ऋणी किसान जितना ऋण का पैसा नकद रूप में बैंक को चुकाएगा, वह किसान उतने रुपए का खाद सहकारी समितियों के माध्यम से उधार ले सकता है। इस योजना की अंतिम तिथि 30 नंवबर 2023 निर्धारित की गई है। योजना से संबंध में विस्तृत निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।
जो किसान ब्याज माफी योजना मध्यप्रदेश का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए आप को इसमें आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय पर जाना होगा। यहां से आपको ब्याज माफी योजना 2023 (interest waiver scheme 2023) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा। अब इस फॉर्म को पूरी तरह भरकर इसके साथ मांगे गए दस्तोवजों की स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त प्रमााणित कॉपी अटैच करनी होगी। अब इस फॉर्म को कार्यालय में जमा करके इसकी रसीद प्राप्त करनी होगी। इस तरह आप ब्याज माफी योजना में आवेदन कर सकेंगे।
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