कृषि यंत्र अनुदान योजना: अब लाखों किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे कृषि यंत्र

Share Product प्रकाशित - 25 Apr 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र अनुदान योजना: अब लाखों किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे कृषि यंत्र

जानें, किन योजनाओं के लिए कितना पैसा खर्च करेगी सरकार और इसके लाभ

कृषि यंत्रों की सहायता से खेती का काम कम समय और श्रम में पूरा किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक कृषि यंत्र महंगे होने के कारण इसे हर किसान नहीं खरीद सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से कृषि यंत्र की खरीद पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। सरकार चाहती है कि हर किसान के पास आधुनिक कृषि यंत्र हो ताकि वे अपनी खेती किसानी के काम आसानी से निपटा सकें। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी के लिए बहुत बड़ी राशि मंजूर की गई है। इससे लाखों किसानों को लाभ होगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में कृषि यंत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 592 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है।

किन यंत्रों व कामों के लिए मिलेगा अनुदान  

राज्य सरकार ने जिन कृषि यंत्रों व कार्यों के लिए राशि को मंजूरी दी है उसमें इन कृषि यंत्रों अथवा कामों को शामिल किया गया है। 

  • ड्रोन खरीद के लिए अनुदान
  • ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए अनुदान
  • हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान
  • पशुपालकों को चाफ कटर आदि के लिए अनुदान
  • अन्य उपयोगी कृषि यंत्रों के लिए अनुदान

ड्रोन खरीद के लिए कितना मिलेगा अनुदान (Subsidy on Drone Purchase)

खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1000 ड्रोन उपलब्ध कराएं जाएंगे। इसके लिए उन्हें 4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ ही कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

ड्रोन से यूरिया छिड़काव के लिए कितना मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार ने ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए भी अनुदान देने की व्यवस्था की है। इसके तहत किसानों को ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़ाकाव के लिए 75 प्रतिशत अथवा 4500 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष राज्य में 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन की सहायता से नैनो यूरिया का छिड़काव किया जाएगा। इस पर कुल 4.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कृषि यंत्र खरीदने के लिए कितना दिया जाएगा अनुदान (Agricultural Machinery Subsidy)

राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इसमें से 50 हजार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त अथवा पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार 5 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

सीएम ने बजट में भी की घोषणा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी जिसे अब क्रियान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं के लिए कृषण कल्याण कोष से 588 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4.60 करोड़ रुपए राज्याशं का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से प्रदेश के लाखों किसानों और पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा।

राजस्थान में किसानों को इन कृषि यंत्रों पर भी मिलता है अनुदान

राजस्थान सरकार किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करती है। इसके लिए किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। किसान साथी पोर्टल पर कृषि यंत्र की दी गई सूची में सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप  प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ आदि यंत्रों को शामिल किया गया है। इसके लिए राज्य के किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदक का आधार कार्ड या जन आधार कार्ड
  • किसान का मूल निवास प्रमाण-पत्र
  • किसान का जाति प्रमाण-पत्र
  • किसान के खेत की जमाबंदी की नकल
  • किसान के बैंक खाते का विवरण
  • ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए ट्रैक्टर की आरसी
  • किसान का मोबाइल नंबर
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

यदि आप योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी योजना की आधिकारिक वेबसाइट राजकिसान साथी पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) या उपनिदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। 

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