प्रकाशित - 20 May 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
खरीफ फसलों की बुवाई का सीजन आने वाला है और किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सिंचाई यंत्रों व उपकरणों (Irrigation machines and equipment) की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई यंत्रों व उपकरणों (Irrigation machines and equipment) की खरीद पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। सिंचाई की इन विभिन्न योजनाओं के तहत स्प्रिंकलर (sprinkler), ड्रिप सिंचाई (Drip irrigation), पंपसेट (Pumpset) व पाइप लाइन सेट (Pipeline set) पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है।
खास बात यह है कि इन योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई यंत्रों व उपकरणों पर 40 से 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्य जारी कर दिए हैं और इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान जो सब्सिडी पर स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पंपसेट व पाइप लाइन सेट लेना चाहते हैं, वे इसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
सरकार की ओर से राज्य के किसानों को सब्सिडी (subsidy) पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। यह योजनाएं इस प्रकार से हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर किसान वर्ग और जोत श्रेणी के आधार पर अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) देने का प्रावधान है, जो 40 से 55 प्रतिशत तक है। राज्य के जो किसान सब्सिडी (subsidy) पर सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं, वह किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर (subsidy calculator) की सहायता से सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य के जो किसान सब्सिडी (subsidy) पर सिंचाई यंत्र या उपकरण लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के समय एवं लॉटरी में चयन के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय कुछ दस्तावेजों (Documents) को अपने पास रखना होगा, यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप उपरोक्त सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी (subsidy) प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। वहीं नए किसानों को आवेदन से पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना आवश्यक होगा। जो किसान स्वयं आवेदन करने में असमर्थ है, वे अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या सीएससी (CSC) सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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