प्रकाशित - 23 Jan 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी किसानों के हित में केंद्र के साथ मिलकर योजनाओं में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। राज्य सरकार अपने द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को उद्योग खोलने के लिए एक करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के किसान इस योजना में आवेदन करके स्वयं का खेती पर आधारित उद्योग स्थापित करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ के स्लोगन के साथ राजस्थान सरकार की ओर से इसकी जानकारी ट्विटर पर भी दी गई है।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसान भाइयों को राजस्थान सरकार की कृषि से संबंधित उद्योग लगाने पर दी जाने वाली सब्सिडी और लोन आदि के बारे में जानकारी दे रहें है ताकि राज्य के किसान इसका लाभ उठा सकें। तो आइए जानते हैं योजना के बारे में पूरी जानकारी।
राजस्थान सरकार की ओर से कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रह है। इसके तहत किसानों को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, चिलिंग मिल्क प्लांट आदि की स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को बैंक से लिए गए लोन पर भी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जिसमें किसानों को बैंक ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम एक करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार किसानों को इस योजना से अधिकतम कुल 2 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार से दिया जाएगा।
किसानों के अलावा इस योजना का लाभ अन्य उद्यमियों को भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत अन्य उद्यमी, जो अपना नया उद्योग लगाना चाहते हैं या उद्योग का विस्तार करना चाहते हैं तो उन्हें भी राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे उद्यमियों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 50 लाख रुपए तक प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम 50 लाख रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार अन्य उद्यमियों को सरकार की ओर से कुल एक करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार की ओर से इस योजना के तहत 228 किसानों को 307.87 करोड़ रुपए के निवेश पर 89.58 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य पात्र 582 उद्यमियों को 1255.62 करोड़ के निवेश पर 177.19 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार की ओर से खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत किसानों को प्रसंस्करण ईकाई खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार की ओर से प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए जिलेवार फसल का वर्गीकरण कर दिया गया है। उसी के अनुसार प्रसंस्करण इकाई खोलने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा जो इस प्रकार से है-
राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत 100 प्रसंस्करण ईकाइयों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम 40 लाख रुपए तक मिल सकता है। वहीं शेष ईकाइयों को परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जो अधिकम 50 लाख रुपए तक दिया जा सकता है।
योजना में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान राजस्थान सरकार कृषि विभाग की आधिकारिक https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि योजना में आवेदन से पहले किसानों को विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा इसके बाद इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आपको जनआधार कार्ड जरूर साथ रखना होगा। यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने में समर्थ नहीं है तो आप ई-मित्र के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर प्राप्त कर सकते हैं।
प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन करने हेतु आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
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