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आपके पास है खाली जमीन तो करें ये काम, सरकार देगी 10 लाख रुपए

प्रकाशित - 07 Aug 2024

जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें कई प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों की खाली जगह जिस पर वे खेती नहीं कर रहे हैं और उसका उपयोग करना चाहते हैं तो वे अपनी खाली जमीन पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर सकते हैं। खास बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। कोल्ड स्टोरेज खोलकर किसान फल, सब्जी आदि चीजों को लंबे समय तक रख सकते हैं और बेहतर बाजार भाव का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं अन्य किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देने के एवज में किराया प्राप्त कर अच्छी इनकम कर सकते हैं।

कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से किसानों को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 100 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम 5.5 लाख रुपए व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 7 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 200 मीट्रिक टन के सरकारी कोल्ड स्टोरेज लिए सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 20.25 लाख रुपए की लागत पर 8 लाख रुपए होगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को अधिकतम 10 लाख रुपए या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी।

किन जिलों के किसान ले सकते हैं योजना का लाभ

अभी बिहार राज्य में 202 कोल्ड स्टोरेज कार्यरत हैं। इसकी कुल स्टोरेज क्षमता 12,30,176 मीट्रिक टन है। वहीं 12 जिले ऐसे भी हैं, जहां एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं जिनमें मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर शामिल हैं। सरकार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक जगहों पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो ताकि किसानों को इसका अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके।

कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक किसान का पैन कार्ड
  • आवेदक किसान के भूमि कागजात जिसमें जमाबंदी की नकल
  • आवेदक किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • प्लाट का जियोटैग फोटो जहां पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाना है।

कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन

इस योजना के तहत राज्य में 100 मीट्रिक टन के 108 तथा 200 मीट्रिक टन के 46 कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पंजीकृत किसान डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 31 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद 6 सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। कोटिवार लक्ष्य के अनुसार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। लॉटरी में उम्मीदवार का चयन के बाद सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में अयोग्य पाए जाने पर प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जाएगा। वेरिफिकेशन का काम 7 से 14 सितंबर तक किया जाएगा और अंतिम चयन 18 सितंबर को किया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

कोल्ड स्टोरेज के लिए आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें

  • आवेदनकर्ता किसान के नाम भूमि की जमाबंदी होनी चाहिए और भूमि का स्वामित्व उसके पास होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा सबसे पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के बाद गोदाम निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • जिस प्लाट पर गोदाम का निर्माण होना है, उसी जगह से आवेदन किया जाएगा।
  • प्लाट की जियोटैग की गई फोटो लेना जरूरी है।
  • किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से होगा।
  • चयनित किसानों के आवेदन का सत्यापन संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा। 

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