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एक ट्यूबवेल के फेल होने पर 50 मीटर के दायरे में दूसरा लगा सकेंगे क‍िसान

प्रकाशित - 30 Jun 2024

राज्य सरकार ने ट्यूबवेल लगाने की शर्तों में किया परिवर्तन, किसानों को अब नहीं होगी परेशानी

किसानों को खरीफ सीजन (Kharif season) में सिंचाई के काम में परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से नलकूप (ट्यूबवेल) लगाने की शर्तों में परिवर्तन किया है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए खेत में 50 मीटर के दायरे में एक ट्यूबवेल फेल होने पर दूसरा ट्यूबवेल (Tube Well) लगाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए किसान को नया ट्यूबवेल कनेक्शन (Tube well connection) नहीं लेना पड़ेगा। 

राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्सर ट्यूबवेल फेल होने की स्थिति में किसान को 50 मीटर के दायरे पर दूसरा ट्यूबवेल लगाना पड़ता है। जिसके लिए नए सिरे से बिजली कनेक्शन तथा विभागीय एनओसी (NOC) की सभी शर्तों को समाप्त कर दिया है। अब किसान ट्यूबवेल फेल होने पर 50 मीटर के फासले पर दुबारा लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों को कृषि नलकूपों (Tube wells) को दुबारा बोर करना पड़ता है, ऐसे शिफ्ट किए जाने वाले नलकूपों के लिए सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी।

किसान स्वैच्छा से ट्यूबवेल का लोड भी बढ़ावा सकेंगे

हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए कृषि ट्यूबवेल का लोड स्वैच्छा से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब राज्य के किसान अपने नलकूपों (ट्यूबवेल) का लोड बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार सम्मेलन को संबाेधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने दी।  

70 हजार किसानों को नहीं मिले कृषि कनेक्शन

हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन लेने वाले किसानों को अभी भी इंतजार करना पड़ता है। आवेदन के बाद भी उन्हें समय पर कनेक्शन नहीं मिल पाता है। इस साल फरवरी में विधानसभा में सरकार ने बताया था कि अभी भी 70,000 से अधिक किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक वरूण मुलाना के सवाल पर तब के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी थी। उत्तरी हरियाणा बिजली निगम में 26,163 तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 44,222 कनेक्शन दिए जाने बाकी थे। हालांकि अब यह संख्या कम हो गई होगी।

अब तक कितने किसानों ने किया ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन

हरियाणा में अब तक 82,000 किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। इसमें से 9039 किसानों ने ट्यूबवेल के लिए फीस भी जमा कर दी है जिसमें से 7421 किसानों का इस ट्यूबवेल योजना के तहत सर्वे करके उन्हें 4 स्टार या उससे अधिक रेटिंग वाला ट्यूबवेल कनेक्शन और मोटर उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी कीमत 5 स्टार मोनोब्लॉक मोटर से अधिक है। इसके अलावा 1728 किसानों को कनेक्शन और मोटर उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अभी 31 दिसंबर 2023 तक के आवेदकों को दिए जाएंगे नलकूप कनेक्शन

हरियाणा सरकार में अभी 31 दिसंबर 2023 को आवेदन करने वाले किसानों को नलकूप कनेक्शन दिए जाएंगे। बीते दिनों चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए क्या है पात्रता और शर्तें

हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 साल से कम होनी चाहिए। किसान के पास खेती योग्य भूमि होना जरूरी है। इसी के साथ किसान कर के दायरे में होना चाहिए।

नलकूप कनेक्शन के लिए किन दस्तावेजों की होती है आवश्यकता

यदि आप हरियाणा से हैं और नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नलकूप (ट्यूबवेल) कनेक्शन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनमें आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, जमीन के कागजात, मोबाइल नंबर, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो व जाति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी। 

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