प्रकाशित - 23 Aug 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
देश में खरीफ फसलों का सीजन चल रहा है। अधिकांश जगहों पर खरीफ फसलों की बुवाई का काम पूरा हो चुका है। अब फसलों की सिंचाई काम किया जा रहा है। इसी बीच किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा हो, इसके लिए उन्हें सोलर पंप पर सब्सिडी (Subsidy on solar pump) दी जा रही है। सोलर पंप की सहायता से किसान किसी भी समय अपने खेत की सिंचाई का काम कर सकते है, वो भी बहुत ही कम कीमत पर। सोलर पंप से सिंचाई करने पर किसानों का बिजली बिल आधा हो जाएगा और इससे अतिरिक्त कमाई भी होगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए 90 से 100 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
राज्य के जो किसान सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, वे केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा नीति- 2022 के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के घटक सी-1 योजना के तहत आवेदन करके राज्य सरकार की ओर से दी जा रही भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
राज्य में निजी ऑनग्रिड पंप सोलराइजेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस तरह सोलर पंप (solar pump) के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) मिल रही है। लेकिन इसका लाभ प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, वनटंगिया एवं मुसहर जाति के किसानों को दिया जाएगा। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को सोलर पंप पर केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान के अलावा राज्य सरकार की ओर से 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह अन्य किसानों को कुल 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। किसान को केवल 10 प्रतिशत राशि ही अपनी जेब से लगानी होगी।
पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के घटक सी-1 योजना के तहत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 3 एचपी से लेकर 7.5 एचपी तक के 4,000 निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पंप के सोलराइजेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत एचपी के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा जो इस प्रकार से है।
योजना के तहत किसान को 3 एचपी का सोलर पंप (3 HP solar pump) अपने खेत में लगाने के लिए 4.5 किलोवॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लॉट लगाना होगा। इसके लिए कुल लागत 2,65,439 रुपए है। इसमें से केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत अनुदान में 79,683 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान में 1,59,263 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह 3 एचपी के सोलर पंप के लिए किसानों को कुल 90 प्रतिशत यानी 2,38,895 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। शेष राशि 10 प्रतिशत जो 26,544 रुपए है, जो किसान को अपने पास से जमा करानी होगी।
यदि किसान 5 एचपी का सोलर पंप (5 HP solar pump) लगाना चाहते हैं तो उन्हें 7.5 किलोवॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाना होगा जिस पर कुल 4,26,750 रुपए की लागत आएगी। इसमें से केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत सब्सिडी जो 1,28,025 रुपए है दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में 2,56,050 रुपए मिलेंगे। इस तरह कुल 90 प्रतिशत में कुल 3,84,075 रुपए अनुदान मिलेगा। किसानों को बची हुई 10 प्रतिशत राशि 42,675 रुपए ही अपनी जेब से देने होंगे।
यदि किसान 7.5 एचपी का सोलर पंप (7.5 HP solar pump) लगाते हैं तो उन्हें 11.2 किलोवॉट क्षमता का सोलर पॉवर प्लांट लगवाना होगा। इसके लिए कुल लागत 6,23,909 रुपए आएगी। इसमें से 30 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में 1,87,173 रुपए केंद्र सरकार देगी। वहीं राज्य सरकार से 60 प्रतिशत अनुदान में 3,74,345 मिलेंगे। इस प्रकार कुल अनुदान 5,61,518 रुपए दिया जाएगा। शेष राशि 10 प्रतिशत यानी 62,391 रुपए ही किसान को अपने पास देनी होगी।
यदि आप यूपी के किसान है तो अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग करानी होगी और 5,000 रुपए की टोकन मनी जमा करानी होगी। वहीं किसानों को ऑनलाइन आवेदन और 10 प्रतिशत कृषक अंशदान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा। किसानों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इस तरह आप सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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