प्रकाशित - 05 Jul 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Solar Pump Subsidy : सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ उठाकर वे अपनी खेतीबाड़ी के काम को आसान बना सकते हैं। खरीफ सीजन (Kharif Season) की फसलों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में फसल की सिंचाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप (Solar Pump) प्रदान किए जा रहे हैं। यह सोलर पर पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों को खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए लागत की 60 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। राज्य के जो किसान सोलर पंप पर सब्सिडी (Subsidy on solar pump) का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सभी श्रेणी के किसान आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत सोलर पंप की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को 60 प्रतिशत की सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45000 रुपए का अलग से अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को यह अनुदान 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी के पंप संयत्रों पर दिया जाएगा। किसान अपनी आवश्यकतानुसार 10 एचपी के सोलर पंप की स्थापना भी करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें अनुदान 7.5 एचपी का ही दिया जाएगा।
उद्यान विभाग के उप निदेशक के मुताबिक योजना के तहत वहीं किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास न्यूनतम स्वयं की 0.40 हैक्टेयर कृषि भूमि और सिंचाई का स्त्रोत है। इस योजना के तहत उन किसानों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने सोलर पंप संयंत्र (solar pump plant) स्थापना पर पहले अनुदान का लाभ नहीं लिया है। इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है।
किसान स्वयं की न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर भूमि होने पर सौर ऊर्जा पंप परियोजना के तहत 3 HP का सोलर लगवा सकते हैं। वहीं 0.75 हैक्टेयर भूमि होने पर 5 HP क्षमता का सौर ऊर्जा पंप ले सकते हैं। 1.0 हैक्टेयर भूमि होने पर 7.5 HP क्षमता का सोलर पंप लगवा सकते हैं और 1.5 हैक्टेयर भूमि होने पर 10 HP क्षमता तक का सोलर पंप लगवाया जा सकता है।
राजस्थान सरकार की सौर ऊर्जा पंप परियोजना (solar power pump project) के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए आपको पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) में आवेदन करन होगा। आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड (Aadhar card) व जनाधार कार्ड (Janaadhar card), भूमि की डिजीटल हस्ताक्षर युक्त या पटवारी से प्रमाणित जमाबंदी व नजरी नक्शा तथा जल स्त्रोत का प्रमाणित प्रमाण-पत्र और कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होने का ऑनलाइन स्वघोषणा प्रमाण- पत्र देना जरूरी होगा।
अभी उद्यान विभाग चूरु (राजस्थान) की ओर से जिले के किसानों को ऊर्जा सोलर पंप परियोजना (Urja Solar Pump Project) के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिले के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान प्रधानमंत्री कुसुम योजना (Pradhan Mantri Kusum Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र (E-Mitra Center) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उद्यान विभाग चूरु के उप निदेशक के मुताबिक ऑनलाइन आवेदित पत्रावलियों की विभाग द्वारा जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने पर पत्रावली तकनीकी सर्वे रिपोर्ट अपलोड करने के लिए किसान द्वारा चयनित फर्म को भेजी जाएगी। चयनित फर्म द्वारा तकनीकी सर्वे रिपोर्ट अपलोड करने के बाद उसकी जांच सही पाए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद पात्र किसानों को अपने हिस्से की राशि जमा कराने के लिए पत्रावली वापस राज किसान साथी पोर्टल पर अग्रेषित की जाएगी। किसान द्वारा अपने हिस्से की राशि जमा कराने के बाद किसान द्वारा चयनित फर्म के पक्ष में सोलर पंप संयंत्र की स्थापना हेतु कार्यादेश जारी किया जाएगा। कार्यादेश जारी होने के बाद 90 दिन की अवधि में संबंधित फर्म को किसान के खेत में सोलर पंप सयंत्र की स्थापना करना अनिवार्य होगा। सोलर पंप संयंत्र की स्थापना के बाद विभागीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा संबंधित फर्म को सब्सिडी की राशि के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
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