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ड्रोन सहित कृषि यंत्रों पर मिल रही भारी सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

प्रकाशित - 12 Dec 2024

जानें, किन कृषि यंत्रों पर मिल रहा है अनुदान और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

Subsidy on drones and agricultural equipment : रबी सीजन को देखते हुए किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र (Agricultural Machinery) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) चलाई जा रही है जिसे कई राज्यों इसे अन्य नाम से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजनाफसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण (Agricultural Defense Equipment), कृषि ड्रोन (Agricultural Drones), फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र (Agricultural machinery for crop residue management), कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना आदि पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। प्रदेश के जो किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे योजना में आवेदन कर सकते हैं।  

योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी-

योजना के तहत 10 हजार से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम किसी दो कृषि यंत्रों के लिए ही अनुदान मान्य होगा। कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत, कस्टम हायरिंग सेंटर परियोजना लागत 10 लाख और हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग परियोजना लागत 100 लाख रुपए पर 40 लाख रुपए तक के सब्सिडी (Subsidy) की व्यवस्था की गई है। जैसे- फॉर्म मशीनरी बैंक परियोजना के तहत 10 लाख लागत और कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू योजना) परियोजना की लागत 30 पर अधिकतम 80 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। वहीं कृषि ड्रोन व सहायक उपकरण की खरीद के लिए कृषि स्नातक व ग्रामीण उद्यमी को कृषि ड्रोन व उसके सहायक उपकरण की खरीद पर यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत व अधिकतम पांच लाख जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा एफपीओ को कृषि ड्रोन व उनके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए कृषि यंत्रों की लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम चार लाख रुपए, जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा।

योजना के तहत कितनी जमा करानी होगी बुकिंग राशि-

योजना के तहत 10 हजार से एक लाख रुपए अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग धनराशि 2500 रुपए रखी गई है। वहीं एक लाख से अधिक सब्सिडी (Subsidy) के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपए होगी। किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने व ई-लॉटरी में चयनित नहीं होने वाले किसानों बुकिंग धनराशि वापिस कर दी जाएगी।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसान कहां करें आवेदन-

प्रदेश के जो पात्र किसान व अन्य लाभार्थी इस योजना के तहत कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं, वे इसके लिए विभागीय पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के सामने विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी (E-Lottery) के जरिये ब्लॉकवार लक्ष्यों के अनुसार लाभार्थी का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2024 है। ऐसे में राज्य के किसान इस तारीख से पहले योजना में आवेदन करके सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ उठा सकते हैं।

योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बातें-

  • योजना के तहत ई- लॉटरी (E-Lottery) के माध्यम से लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।
  • लाभार्थियों के चयन या बुकिंग टोकन (Booking Token) कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र खरीद कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के लिए 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center), हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग (Hitech Hub for Custom Hiring) व फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा।
  • लाभार्थी निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड कृषि यंत्रों को किसी से भी खरीद कर सकेंगे।
  • ई-लॉटरी के लिए जगह, तारीख और समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। 

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